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IPL 2026 में युजवेंद्र चहल का ई-सिगरेट विवाद: क्या लगेगा बैन?

IPL 2026 में युजवेंद्र चहल का ई-सिगरेट पीते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। इस घटना ने क्रिकेट प्रशंसकों में नाराजगी पैदा कर दी है और BCCI से कार्रवाई की मांग की जा रही है। क्या चहल पर बैन लगेगा? जानें इस विवाद के बारे में और भी जानकारी।
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IPL 2026 में युजवेंद्र चहल का ई-सिगरेट विवाद: क्या लगेगा बैन?

IPL 2026 में बढ़ती विवादों की लहर


IPL 2026 में विवादों की एक नई श्रृंखला देखने को मिल रही है। रियान पराग का ई-सिगरेट का उपयोग करना पहले ही चर्चा का विषय बन चुका था, जिसके चलते BCCI ने उन पर कार्रवाई की थी। इसी बीच, एक प्रमुख क्रिकेटर ने एक और चौंकाने वाला कदम उठाया। एक स्टार गेंदबाज, जो भारतीय टीम का हिस्सा हैं, विमान में ई-सिगरेट का सेवन करते हुए कैमरे में कैद हो गए। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहा है। आपको बता दें कि भारत में वेप्स और ई-सिगरेट के उत्पादन, बिक्री, आयात और विज्ञापन पर पूरी तरह से प्रतिबंध है।


वीडियो में चहल की हरकत

पंजाब किंग्स के लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल एक नई मुसीबत में फंसते नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें चहल हैदराबाद की यात्रा के दौरान विमान के अंदर ई-सिगरेट का सेवन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो के सामने आने के बाद क्रिकेट प्रशंसक इस हरकत से नाराज हैं और BCCI से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.




चहल का वीडियो वायरल

वीडियो में चहल ई-सिगरेट को छिपाने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। पंजाब किंग्स ने सोशल मीडिया पर टीम के सफर का एक वीडियो साझा किया था, जिसमें चहल वेप करते हुए पकड़े गए। जैसे ही लोगों की नजर इस पर पड़ी, विवाद बढ़ने पर फ्रेंचाइजी ने वीडियो को तुरंत हटा लिया, लेकिन तब तक यह क्लिप इंटरनेट पर वायरल हो चुकी थी।


क्या चहल पर लगेगा बैन?

विमान के अंदर ई-सिगरेट का सेवन करना नियमों के खिलाफ है। उड़ान के दौरान ऐसा करना विमान में आग लगने का गंभीर खतरा पैदा कर सकता है, जिससे सभी यात्रियों की जान जोखिम में पड़ जाती है। इसलिए, यह एक गंभीर अपराध माना जाता है।


ई-सिगरेट का दूसरा मामला

आईपीएल 2026 में ई-सिगरेट का यह दूसरा मामला है। पहले रियान पराग को ड्रेसिंग रूम में वेपिंग करते हुए पकड़ा गया था, जिसके लिए उन पर 25 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया था। भारत सरकार ने 2019 के अधिनियम के तहत देश में ई-सिगरेट के उत्पादन और बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा रखा है। इसके उल्लंघन पर कड़े जुर्माने का प्रावधान है।