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NPS में नए नियम: 100% इक्विटी निवेश की सुविधा

पेंशन फंड नियामक प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने कॉर्पोरेट एनपीएस में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं, जिसमें कर्मचारी अब 100% इक्विटी निवेश कर सकते हैं। नए नियमों के तहत, कर्मचारी अपनी जोखिम क्षमता के अनुसार विभिन्न निवेश योजनाओं का चयन कर सकते हैं। यह बदलाव 1 अक्टूबर से लागू होगा और इसमें नियोक्ता और कर्मचारी दोनों की सहमति आवश्यक होगी। जानें इस नई प्रणाली के सभी पहलुओं के बारे में।
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NPS में नए नियम: 100% इक्विटी निवेश की सुविधा

NPS में महत्वपूर्ण बदलाव


NPS में नए नियम: पेंशन फंड नियामक प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने कॉर्पोरेट एनपीएस के नियमों में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए हैं। नए नियमों के अनुसार, कर्मचारी अब मल्टीपल स्कीम फ्रेमवर्क का लाभ उठाते हुए उच्च जोखिम वाले इक्विटी फंडों में 100% तक निवेश कर सकेंगे।


हालांकि, यह निवेश केवल उस अतिरिक्त राशि पर लागू होगा जिसे कर्मचारी स्वेच्छा से अलग से निवेश करना चुनते हैं। पहले से तय योगदान को इस नई योजना में स्थानांतरित नहीं किया जा सकेगा।


100% इक्विटी निवेश की सुविधा

पहले की प्रणाली में, कंपनी और कर्मचारी मिलकर कॉर्पोरेट एनपीएस में योगदान राशि निर्धारित करते थे। कुछ मामलों में, केवल नियोक्ता ही निवेश करता था। पीएफआरडीए ने स्पष्ट किया है कि इस संयुक्त रूप से सहमत योगदान को मल्टीपल स्कीम फ्रेमवर्क का हिस्सा नहीं बनाया जा सकता। जोखिम उठाने की क्षमता रखने वाले और बेहतर रिटर्न की चाह रखने वाले कर्मचारी 100% इक्विटी निवेश के लिए अतिरिक्त योगदान कर सकते हैं।


जोखिम भरे फंड में निवेश की नई प्रणाली

नई प्रणाली, जो 1 अक्टूबर से लागू होगी, गैर-सरकारी एनपीएस सदस्यों को एक ही टियर खाते में कई निवेश योजनाएँ चुनने की अनुमति देती है। पहले केवल एक ही योजना की अनुमति थी। निवेशक अब विभिन्न शेयरों के साथ जोखिम भरे इक्विटी फंड और सुरक्षित डेट फंड दोनों में निवेश कर सकते हैं।


यह बदलाव निवेशकों को अपनी जोखिम क्षमता और रिटर्न लक्ष्यों के अनुसार विविध निवेश रणनीति अपनाने की अनुमति देता है। पहले अधिकतम इक्विटी निवेश सीमा 75 प्रतिशत थी, जिसे अब बढ़ाकर 100 प्रतिशत कर दिया गया है।


संयुक्त सहमति की आवश्यकता

पीएफआरडीए ने यह भी अनिवार्य किया है कि पेंशन फंड और निवेश योजनाओं के चयन के लिए नियोक्ता और कर्मचारी दोनों की सहमति आवश्यक है। पहले, कई कंपनियों में, नियोक्ता ही निवेश विकल्पों के संबंध में एकमात्र निर्णयकर्ता होता था। अब, प्रत्येक निर्णय लिखित सहमति पर आधारित होगा, और चयनित फंडों की वार्षिक समीक्षा अनिवार्य है।


शिकायत प्रक्रिया

यदि किसी कर्मचारी को लगता है कि उसकी सहमति या सहमति के बिना किसी फंड का चयन किया गया है, तो उसे शिकायत दर्ज कराने का अधिकार होगा। शिकायत प्रक्रिया दो चरणों में पूरी होगी। पहले, कर्मचारी को मानव संसाधन विभाग में शिकायत दर्ज करनी होगी। यदि कोई समाधान नहीं मिलता है, तो मामला सीधे पीएफआरडीए के पास ले जाया जा सकता है। यह व्यवस्था कर्मचारियों को अधिक पारदर्शिता और सुरक्षा प्रदान करेगी।