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टी20 विश्व कप 2026 में टिकटों की कालाबाजारी: पूर्व क्रिकेटर की गिरफ्तारी

मुंबई में आयोजित टी20 विश्व कप 2026 के दौरान टिकटों की कालाबाजारी का मामला सामने आया है। पुलिस ने पूर्व अंडर 19 क्रिकेटर बलवंत सिंह स्वरूप सिंह सोढ़ा को गिरफ्तार किया है। सोढ़ा पर आरोप है कि उसने 25,000 रुपये प्रति टिकट की दर से दो टिकट बेचे। इस मामले में पहले से छह अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने सोढ़ा का मोबाइल फोन जब्त कर लिया है और उसके डेटा का विश्लेषण किया जा रहा है। जानें इस मामले की पूरी जानकारी।
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टी20 विश्व कप 2026 में टिकटों की कालाबाजारी: पूर्व क्रिकेटर की गिरफ्तारी

मुंबई में टी20 विश्व कप 2026 का आयोजन


मुंबई: हाल ही में भारत और श्रीलंका द्वारा सह-मेजबानी में टी20 विश्व कप 2026 का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय टीम ने फाइनल में न्यूजीलैंड को हराकर खिताब अपने नाम किया। इस दौरान भारत और इंग्लैंड के बीच सेमीफाइनल मुकाबले में टिकटों की कालाबाजारी का मामला सामने आया है। इस मामले में मुंबई पुलिस ने एक पूर्व घरेलू क्रिकेटर को गिरफ्तार किया है।


पूर्व U-19 क्रिकेटर की गिरफ्तारी

मुंबई पुलिस ने अंडर 19 के पूर्व क्रिकेटर बलवंत सिंह स्वरूप सिंह सोढ़ा को डीबी मार्ग पुलिस थाने द्वारा भारत और इंग्लैंड के बीच टी20 विश्व कप सेमीफाइनल के टिकटों की कालाबाजारी में संलिप्तता के आरोप में गिरफ्तार किया है।


पुलिस की कार्रवाई

पुलिस ने बताया कि सोढ़ा का मोबाइल फोन जब्त कर लिया गया है और टिकटों के स्रोत का पता लगाने के लिए उसके डेटा का विश्लेषण किया जा रहा है। अब तक 24 टिकट जब्त किए जा चुके हैं और मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन को उनके वितरण के बारे में जानकारी मांगी गई है।


पहले से गिरफ्तार आरोपी

यह ध्यान देने योग्य है कि 26 वर्षीय सोढ़ा पहले व्यक्ति नहीं हैं जिन्हें इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले पुलिस ने लगभग 6 अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया था।


टिकटों की बिक्री

जांच में यह सामने आया है कि सोढ़ा ने कथित तौर पर 25,000 रुपये प्रति टिकट की दर से दो टिकट बेचे हैं। हालांकि, उसने यह नहीं बताया कि उसे ये टिकट कैसे प्राप्त हुए। एक अधिकारी ने कहा, 'हम उसके कॉल डेटा रिकॉर्ड की जांच कर रहे हैं ताकि आगे की कड़ियों का पता लगाया जा सके।'


धोखाधड़ी का मामला

सोढ़ा की गिरफ्तारी के बाद उसके खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस के अनुसार, यह मामला भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4) और 3(5) के साथ-साथ महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की धारा 131 के तहत दर्ज किया गया है।


आरोपियों पर आरोप है कि उन्होंने मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा जारी किए गए मानार्थ और रियायती टिकटों को बाजार मूल्य से अधिक पर बेचने की साजिश रची, जिससे आयोजकों और जनता को धोखा हुआ।