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पंजाब में सड़क सुरक्षा के लिए हिट एंड रन मुआवजा योजना की शुरुआत

पंजाब के परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों के लिए हिट एंड रन मुआवजा योजना की शुरुआत की है। इस योजना का उद्देश्य सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देना और पीड़ितों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। मंत्री ने लंबित मामलों की जानकारी दी और सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया कि 2026 तक सभी मामलों का निपटारा किया जाएगा। जानें इस योजना के बारे में और कैसे यह सड़क सुरक्षा में सुधार लाने में मदद करेगी।
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पंजाब में सड़क सुरक्षा के लिए हिट एंड रन मुआवजा योजना की शुरुआत

लालजीत सिंह भुल्लर ने की योजना की घोषणा


लालजीत सिंह भुल्लर ने सड़क यातायात पीड़ितों के लिए हिट एंड रन मुआवजा योजना की कार्य-योजना की शुरुआत की


चंडीगढ़: पंजाब के परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने सड़क सुरक्षा से संबंधित अधिकारियों और सिविल सोसायटी के प्रतिनिधियों के साथ एक विशेष बैठक आयोजित की। इस बैठक में राज्य में हिट एंड रन मुआवजा योजना की औपचारिक शुरुआत की गई।


सड़क दुर्घटना पीड़ितों की याद में कार्यक्रम

यह दिन सड़क दुर्घटनाओं के शिकार लोगों की याद में मनाया जाता है, ताकि उनके परिवारों का समर्थन किया जा सके और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सामूहिक प्रयासों को बढ़ावा दिया जा सके। इस अवसर पर, परिवहन मंत्री ने सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को कम करने और पीड़ितों के लिए सहायता प्रणालियों को बेहतर बनाने के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया।


हिट एंड रन मुआवजा योजना का महत्व

भुल्लर ने कहा कि यह एक्शन प्लान पंजाब की हिट एंड रन मुआवजा योजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो जागरूकता बढ़ाने और समय पर सहायता सुनिश्चित करने के लिए है। इस योजना के तहत, मृत्यु के मामलों में 2,00,000 रुपए और गंभीर चोट के मामलों में 50,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जब दोषी वाहन या चालक की पहचान नहीं हो पाती।


लंबित मामलों की जानकारी

पंजाब ट्रैफिक पुलिस के आंकड़ों के अनुसार, 2022 और 2023 में 3,324 हिट-एंड-रन मामले लंबित हैं, जिनमें 2,510 मौतें और 1,317 गंभीर रूप से घायल लोग शामिल हैं। मंत्री ने आश्वासन दिया कि प्रभावित परिवारों को राहत प्रदान करते हुए, सरकार 31 मार्च 2026 तक इन लंबित मामलों का निपटारा करने के लिए हर संभव प्रयास करेगी।


प्रशिक्षण सत्र का आयोजन

रोड सेफ्टी की लीड एजेंसी के डायरेक्टर जनरल, आर. वेंकट रत्नम ने बताया कि लीड एजेंसी ने छह जिला मुख्यालयों में प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण सत्रों का कार्यक्रम तैयार किया है। ये सत्र 25 नवंबर से 31 दिसंबर 2025 तक चलेंगे और एसडीएम, एसपी/डीएसपी (ट्रैफिक), सिविल सर्जन और आरटीओ को मुआवजा वितरण प्रक्रिया को तेज करने के लिए प्रशिक्षण देंगे।