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पश्चिम बंगाल के बुनकरों के लिए मृत्यु लाभ योजना: जानें पात्रता और आवेदन प्रक्रिया

पश्चिम बंगाल सरकार ने बुनकरों और कारीगरों के लिए एक नई मृत्यु लाभ योजना की शुरुआत की है, जो 7 मार्च, 2024 से लागू होगी। इस योजना के तहत, मृतक के परिवार को 2,00,000 रुपए की वित्तीय सहायता मिलेगी, जिससे वे अपने जीवनयापन को सुगम बना सकें। जानें इस योजना की पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेजों के बारे में विस्तार से।
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पश्चिम बंगाल के बुनकरों के लिए मृत्यु लाभ योजना: जानें पात्रता और आवेदन प्रक्रिया

मृत्यु लाभ योजना का परिचय

मृत्यु लाभ योजना: पश्चिम बंगाल के बुनकरों और कारीगरों के लिए यह योजना 7 मार्च, 2024 को राज्य सरकार के लघु और मध्यम उद्यम तथा कपड़ा विभाग द्वारा शुरू की गई है। यह योजना पांच वर्षों तक प्रभावी रहेगी। इसके अंतर्गत, मृतक बुनकर या कारीगर के परिवार को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, ताकि वे अपने जीवनयापन को सुगम बना सकें। सरकार की ओर से 2,00,000 रुपए की सहायता दी जाएगी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बुनकरों के परिवारों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है।


पात्रता मानदंड

कौन होता है योग्य


1. मृतक कारीगर या बुनकर की आयु मृत्यु के समय 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।


2. कारीगर या बुनकर की मृत्यु की तिथि 7 मार्च, 2024 या उसके बाद होनी चाहिए।


3. दावेदार ने राज्य सरकार की किसी अन्य मृत्यु लाभ योजना का लाभ नहीं उठाया हो।


आवेदन प्रक्रिया

आवेदन प्रक्रिया


1. पात्र दावेदार को स्थानीय बीडीओ या एसडीओ कार्यालय में जाकर आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा।


2. इसके बाद, आवेदन पत्र में सभी आवश्यक जानकारी भरकर आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें।


3. आवेदन पत्र को जमा करें।


4. ध्यान रखें कि आवेदन कारीगर या बुनकर की मृत्यु के तीन महीने के भीतर भरा जाना चाहिए।


जरूरी दस्तावेज:


मृतक बुनकर का पहचान पत्र


मृत्यु प्रमाण पत्र


परिवार के सदस्यों का पहचान पत्र


तस्वीर


आधार कार्ड


बैंक खाता विवरण


अन्य आवश्यक दस्तावेज