दिल्ली में लोक अदालत: ट्रैफिक चालान निपटाने का सुनहरा अवसर

लोक अदालत का आयोजन और आवश्यक दस्तावेज
लोक अदालत ट्रैफिक चालान अपडेट: पेंडिंग ट्रैफिक चालान को निपटाने का यह एक सुनहरा मौका है। यदि आपने रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी कर ली है, तो लोक अदालत का टोकन नंबर प्राप्त करें और समय पर अदालत पहुंचकर अपने चालान का निपटारा करें। इसके लिए चालान की फोटो कॉपी, वाहन की आरसी, ड्राइविंग लाइसेंस, आईडी कार्ड, समन/नोटिस की फोटोकॉपी और चालान भुगतान की पुरानी रसीद की आवश्यकता होगी। दिल्ली में 13 सितंबर को पांच स्थानों पर लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
दिल्ली स्टेट लीगल अथॉरिटी (DLSA) के सहयोग से आयोजित इस लोक अदालत का संचालन दिल्ली की पांच अदालतों में किया जाएगा। कार्यवाही सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगी, जिसमें पटियाला हाउस, कड़कड़डूमा, तीस हजारी, साकेत, रोहिणी, द्वारका और राउज़ एवेन्यू शामिल हैं।
पेंडिंग चालान पर छूट की जानकारी
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस द्वारा आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में पेंडिंग ट्रैफिक चालान को माफ या कम किया जा सकता है। यह अदालत लोगों को छोटे से बड़े उल्लंघनों को कम खर्च में निपटाने का अवसर प्रदान करती है। हालांकि, यह छूट केवल कुछ विशेष श्रेणियों के चालानों पर लागू होती है।
छूट योग्य चालान की सूची
लोक अदालत: छूट पाने वाले चालान
- बिना सीट बैल्ट के ड्राइविंग
- बिना हेलमेट के ड्राइविंग
- लाल बत्ती जंप करना
- गलत तरीके से जारी किया गया चालान
- ओवर स्पीड का चालान
- वैध पीयूसी प्रमाणपत्र का अभाव
- गलत पार्किंग
- बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाना
- वाहन के लिए फिटनेस प्रमाणपत्र नहीं
- गलत लेन में गाड़ी चलाना
- ट्रैफिक संकेतों की अनदेखी
- बिना नंबर प्लेट के गाड़ी चलाना
ऑनलाइन टोकन जनरेट करने की प्रक्रिया
ऑनलाइन टोकन कैसे प्राप्त करें
लोक अदालत में भाग लेने और अपने ट्रैफिक चालान का निपटारा करने के लिए आपको पहले ऑनलाइन टोकन जनरेट करना होगा। इसके लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट https://traffic.delhipolice.gov.in/ पर जाएं।
वेबसाइट के होमपेज पर 'दिल्ली स्टेट लीगल अथॉरिटी' विकल्प पर क्लिक करें, जो आपको टोकन पंजीकरण पेज पर ले जाएगा। यहां आपको नाम, संपर्क नंबर, वाहन पंजीकरण संख्या और पेंडिंग चालान की जानकारी भरनी होगी। सबमिट बटन पर क्लिक करने पर आपको एक कंफर्मेशन मैसेज के साथ डाउनलोड लिंक मिलेगा, जिसमें आपका लोक अदालत टोकन होगा।