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प्राइवेट प्ले स्कूलों के लिए पंजीकरण और नवीनीकरण अनिवार्य

जींद में प्राइवेट प्ले स्कूलों के लिए पंजीकरण और नवीनीकरण की प्रक्रिया अनिवार्य कर दी गई है। जिला कार्यक्रम अधिकारी सीमा रोहिल्ला ने बताया कि यह प्रक्रिया राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार होगी। अभिभावकों को सलाह दी गई है कि वे अपने बच्चों का दाखिला करवाने से पहले स्कूल की मान्यता की स्थिति की जांच करें। पंजीकरण के लिए कुछ आवश्यक मापदंडों को पूरा करना होगा, जैसे कि ऑडिट रिपोर्ट और फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट। जानें इस प्रक्रिया के बारे में अधिक जानकारी और आवश्यकताएँ।
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प्राइवेट प्ले स्कूलों के लिए पंजीकरण और नवीनीकरण अनिवार्य

पंजीकरण प्रक्रिया की जानकारी



  • केवल तीन से छह वर्ष की आयु के बच्चों का ही लिया जा सकता है दाखिला

  • प्ले स्कूल का संचालन प्रतिदिन तीन से चार घंटे तक सीमित : सीमा रोहिल्ला


(जींद) महिला एवं बाल विकास विभाग की जिला कार्यक्रम अधिकारी सीमा रोहिल्ला ने बताया कि तीन जुलाई को जारी आदेशों के अनुसार, सभी प्राइवेट प्ले स्कूलों का पंजीकरण और नवीनीकरण एक वर्ष की अवधि के लिए अनिवार्य है। यह प्रक्रिया राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार की जाएगी। स्कूल संचालक ऑनलाइन माध्यम से सरल पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने सभी प्राइवेट प्ले स्कूल संचालकों से अनुरोध किया कि वे सत्र 2025-26 के लिए समय पर पंजीकरण और नवीनीकरण सुनिश्चित करें।


डीपीओ रोहिल्ला ने अभिभावकों से भी अपील की कि वे अपने बच्चों का दाखिला करवाने से पहले संबंधित प्ले स्कूल की मान्यता की स्थिति अवश्य जांचें, ताकि बच्चों को सुरक्षित और स्वच्छ वातावरण में शिक्षा मिल सके।


पंजीकरण के लिए कुछ आवश्यक मापदंडों को पूरा करना अनिवार्य है, जिसमें हर वर्ष मान्यता का नवीनीकरण, पिछले तीन वर्षों की ऑडिट रिपोर्ट, फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट, पीने योग्य जल का प्रमाण पत्र, पोक्सो, चाइल्ड लेबर एवं जेजे एक्ट की अनुपालन के लिए शपथ पत्र शामिल हैं।


प्ले स्कूलों के लिए आवश्यक मानदंड

केवल तीन से छह वर्ष की आयु के बच्चों का ही दाखिला


इसके अतिरिक्त, केवल तीन से छह वर्ष के बच्चों का ही दाखिला लिया जा सकता है और प्ले स्कूल का संचालन प्रतिदिन तीन से चार घंटे तक सीमित होना चाहिए। प्रत्येक 20 बच्चों पर एक शिक्षक और एक केयरटेकर की नियुक्ति अनिवार्य है। स्कूलों में बच्चों के लिए विश्राम कक्ष, दिव्यांगजनों हेतु शौचालय, लड़के और लड़कियों के लिए पृथक शौचालय, खेलकूद गतिविधियों हेतु प्ले ग्राउंड और पूरे परिसर में सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था आवश्यक है। सभी शिक्षकों और स्टाफ का पुलिस सत्यापन और संपूर्ण जानकारी विभाग को उपलब्ध कराना भी अनिवार्य है।


जिला कार्यक्रम अधिकारी सीमा ने बताया कि पंजीकरण की यह प्रक्रिया न केवल स्कूलों को विधिक रूप से मान्यता प्रदान करती है, बल्कि इससे अभिभावकों को यह विश्वास भी प्राप्त होता है कि उनके बच्चे एक सुरक्षित और नियंत्रित वातावरण में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं।


उन्होंने कहा कि पंजीकरण प्रक्रिया एवं दिशा-निर्देशों की विस्तृत जानकारी राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। किसी भी प्रकार की सहायता के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग जींद के दूरभाष नंबर 01681-245003 पर संपर्क किया जा सकता है।


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