बिहार किसान योजना: कृषि उपकरणों पर 8 लाख रुपये तक की सब्सिडी के लिए आवेदन करें

बिहार किसान योजना का विवरण
बिहार किसान योजना: 25 जुलाई तक आवेदन करें, कृषि उपकरण बैंक पर 8 लाख रुपये तक की सब्सिडी उपलब्ध: राज्य सरकार ने किसानों को आधुनिक कृषि की ओर बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की है।
इस योजना के अंतर्गत कस्टम हायरिंग सेंटर, कृषि यंत्र बैंक, और फसल अवशेष प्रबंधन केंद्रों की स्थापना के लिए 8 लाख रुपये तक की सब्सिडी प्रदान की जा रही है।
कृषि यंत्रों को सस्ती दरों पर उपलब्ध कराने का उद्देश्य खेती की लागत को कम करना और उत्पादन को बढ़ाना है।
किसे मिलेगा लाभ और योजना की विशेषताएं
इस योजना का लाभ मुख्य रूप से किसान समूहों, महिला जीविका समूहों, और एफपीओ/एफपीसी जैसी संस्थाओं को मिलेगा।
योजना की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं:
कस्टम हायरिंग सेंटर (267 यूनिट): लागत 10 लाख रुपये तक, 40% अनुदान (अधिकतम 4 लाख रुपये)
कृषि यंत्र बैंक (38 यूनिट): लागत 10 लाख रुपये तक, 80% अनुदान (अधिकतम 8 लाख रुपये)
फसल अवशेष प्रबंधन के लिए विशेष केंद्र (120 यूनिट): चयनित जिले: रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर आदि लागत 20 लाख रुपये तक, 40% अनुदान (अधिकतम 8 लाख रुपये)
यह अनुदान सीधे राज्य सरकार द्वारा पात्र संस्थाओं को प्रदान किया जाएगा।
आवेदन प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेज
कैसे करें आवेदन और किन दस्तावेज़ों की होगी जरूरत:
आवेदन की अंतिम तिथि 25 जुलाई 2025 है। इच्छुक किसान और संस्थाएं ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
आवेदन प्रक्रिया:
1. विजिट करें: farmmech.bihar.gov.in
2. “सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मिकेनाइजेशन योजना (2025-26)” पर क्लिक करें
3. आवेदन पत्र भरें और आवश्यक दस्तावेज़ संलग्न करें
4. ऑनलाइन सबमिट करें
अधिक जानकारी के लिए जिला कृषि पदाधिकारी या कृषि अभियंत्रण कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।