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24 Hours Electricity Supply:अनावश्यक बिजली कटौती के लिए कंपनियों को देना होगा जुर्माना!

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24 Hours Electricity Supply:अनावश्यक बिजली कटौती के लिए कंपनियों को देना होगा जुर्माना!
24 घंटे बिजली आपूर्ति: केंद्रीय बिजली और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने गुरुवार को कहा कि अनावश्यक बिजली कटौती के लिए कंपनियों को दंडित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बिजली कटौती देश की जनता का अपमान है. समीक्षा बैठक में सिंह ने बिजली कटौती को अतीत की बात बनाने की बात कही. उन्होंने यह भी कहा कि बिलिंग स्तर पर दक्षता तो बढ़ी है लेकिन बिल कलेक्शन के मामले में यह 92.7 फीसदी पर अटकी हुई है.
जुर्माना कब भरना होगा?24 Hours Electricity Supply:अनावश्यक बिजली कटौती के लिए कंपनियों को देना होगा जुर्माना!
उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं को 24 घंटे बिजली पाने का अधिकार है और अगर कोई अनावश्यक कटौती होती है तो जुर्माना लगाया जाना चाहिए और मुआवजा दिया जाना चाहिए. उन्होंने यह भी कहा कि बिलिंग स्तर पर दक्षता बढ़ी है लेकिन बिल संग्रह के मामले में यह 92.7 प्रतिशत पर अटकी हुई है. सिंह ने राज्यों से बिजली क्षेत्र की व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए कानूनों और विभिन्न नियमों का पालन करने को कहा. अन्यथा उन्हें केंद्र से बिजली नहीं मिलेगी. उन्हें पीएफसी या आरईसी से कोई ऋण प्राप्त करना भी मुश्किल होगा।
24 घंटे बिजली का अधिकार24 Hours Electricity Supply:अनावश्यक बिजली कटौती के लिए कंपनियों को देना होगा जुर्माना!
केंद्र और राज्यों के शीर्ष बिजली और ऊर्जा अधिकारियों और सार्वजनिक क्षेत्र की बिजली वितरण कंपनियों के प्रमुखों की दो दिवसीय समीक्षा में बोलते हुए, सिंह ने कहा कि विकसित देश में कोई बिजली कटौती नहीं है। प्रत्येक वितरण कंपनी के पास बिजली खरीदने के लिए पैसा है, लोगों के अधिकारों का सम्मान किया जाता है और बिजली में रुकावट 20-25 वर्षों में एक बार होती है। इसलिए बिजली कटौती पर जुर्माना लगाया जाएगा. बिजली कटौती लोगों का अपमान है। उन्होंने वितरण कंपनियों से क्षमता बढ़ाने, बिजली खरीद समझौते (पीपीए) पर हस्ताक्षर करने, पर्याप्त संसाधन सुनिश्चित करने और अधिक कुशल होने को कहा।