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यात्रीगण कृपया ध्यान दें: आपकी ट्रेन टिकट पर आपके घरवाले या रिश्तेदार भी कर सकते हैं यात्रा, जानिए क्या है रेलवे का नियम

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यात्रीगण कृपया ध्यान दें: आपकी ट्रेन टिकट पर आपके घरवाले या रिश्तेदार भी कर सकते हैं यात्रा, जानिए क्या है रेलवे का नियम
हमारे देश में प्रतिदिन लाखों लोग ट्रेन से यात्रा करते हैं। भारतीय रेलवे दुनिया के सबसे बड़े रेल नेटवर्क में गिना जाता है।
कभी-कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि हमारे ट्रेन टिकट पर दूसरे व्यक्ति को यात्रा करनी पड़ती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि क्या आपके टिकट पर कोई दूसरा व्यक्ति ट्रेन में यात्रा कर सकता है?
भारतीय रेलवे के नियम क्या हैं?
अगर किसी कारण से किसी और को आपके ट्रेन टिकट पर यात्रा करनी है, तो इस संबंध में भारतीय रेलवे का एक सर्कुलर भी है। इसके मुताबिक, आप अपना कन्फर्म टिकट किसी दूसरे व्यक्ति को यात्रा के लिए ट्रांसफर कर सकते हैं।
हिंदी न्यूज वेबसाइट जागरण पर छपी खबर के मुताबिक, ''अगर किसी व्यक्ति के पास कन्फर्म रेल टिकट है, लेकिन किसी वैध कारण से वह उस टिकट पर यात्रा नहीं कर सकता है, तो ऐसी स्थिति में वह अपना टिकट अपने परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर ट्रांसफर करा सकता है.'' कर सकते हैं। जिससे टिकट पर खर्च होने वाले पैसे बच जाएंगे। रेलवे ने इस सवाल का जवाब देते हुए कहा कि यहां परिवार का मतलब कोई दोस्त या रिश्तेदार नहीं है। रेलवे में परिवार में सिर्फ पिता, मां, बहन, भाई आदि शामिल हैं। बेटी, में बेटा, पति या पत्नी शामिल हैं, जिसका अर्थ है कि आप अपना टिकट उनमें से केवल एक को स्थानांतरित कर सकते हैं।यात्रीगण कृपया ध्यान दें: आपकी ट्रेन टिकट पर आपके घरवाले या रिश्तेदार भी कर सकते हैं यात्रा, जानिए क्या है रेलवे का नियम
इसके लिए यात्री को अपना आवेदन पत्र स्टेशन मास्टर के पास जमा करना होगा। इसके बाद स्टेशन मास्टर आपको संबंधित व्यक्ति को ट्रेन में यात्रा करने की अनुमति देगा। इसके साथ ही आपको स्टेशन मास्टर को कुछ जरूरी दस्तावेज भी दिखाने होंगे.
आपको बता दें कि इसके लिए यात्री को ट्रेन छूटने से 24 घंटे पहले रिक्वेस्ट देनी होगी। इसके बाद ही यात्री का नाम टिकट से हटा दिया जाता है और उसकी जगह उस व्यक्ति का नाम लिख दिया जाता है जिसे टिकट ट्रांसफर किया गया है।
रेल यात्रियों के लिए सुविधा
भारतीय रेलवे के नियमों के मुताबिक, अगर यात्री सरकारी कर्मचारी है और ड्यूटी पर जा रहा है तो वह ट्रेन छूटने से 24 घंटे पहले रिक्वेस्ट सबमिट कर सकता है. वहीं, अगर किसी की शादी में जाने वालों को ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ता है, तो शादी और पार्टी प्लानर को आवश्यक दस्तावेजों के साथ 48 घंटे पहले इसके लिए आवेदन करना होगा। (जानिए भारतीय रेलवे के बारे में रोचक तथ्य) आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। आपको बता दें कि एक बार जब कोई यात्री अपना टिकट किसी दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर कर देता है तो वह उसे बदल नहीं सकता है।यात्रीगण कृपया ध्यान दें: आपकी ट्रेन टिकट पर आपके घरवाले या रिश्तेदार भी कर सकते हैं यात्रा, जानिए क्या है रेलवे का नियम
जानिए क्या है पूरी प्रक्रिया
सबसे पहले आपको टिकट का प्रिंट आउट लेना होगा और फिर रेलवे स्टेशन के रिजर्वेशन काउंटर पर जाकर जिस व्यक्ति के नाम पर टिकट ट्रांसफर करना है उसका आधार कार्ड या पैन कार्ड दिखाना होगा और फिर आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। टिकट स्थानांतरण.
इस तरह आपके टिकट पर कोई दूसरा व्यक्ति यात्रा कर सकता है. अगर आपको यह स्टोरी पसंद आई तो हमें कमेंट करके बताएं और स्टोरी को फेसबुक पर भी शेयर करें और इसी तरह के अन्य लेख पढ़ने के लिए जुड़ी रहें आपकी अपनी वेबसाइट हरजिंदगी के साथ।