अमेरिका के नए वीजा नियम: भारतीय नागरिकों पर पड़ेगा बड़ा असर

अमेरिका के वीजा नियमों में बदलाव
US visa rules: अमेरिका ने नॉन-इमिग्रेंट वीजा (NIV) से संबंधित नियमों में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए हैं। नए दिशा-निर्देशों के अनुसार, सभी आवेदकों को वीजा साक्षात्कार केवल अपने देश या कानूनी निवास स्थान पर ही देना होगा। इसका प्रभाव भारतीय नागरिकों पर भी पड़ेगा, क्योंकि अब वे जल्दी यात्रा की योजना बनाकर थाईलैंड, सिंगापुर या जर्मनी जैसे देशों में जाकर B1 (बिजनेस) या B2 (टूरिस्ट) वीजा का साक्षात्कार नहीं दे सकेंगे।
कोविड-19 के दौरान मिली थी राहत
महामारी के दौरान भारत में वीजा साक्षात्कार के लिए प्रतीक्षा अवधि कई बार तीन साल तक बढ़ गई थी। उस समय, बड़ी संख्या में भारतीय नागरिक बैंकॉक, सिंगापुर, फ्रैंकफर्ट, ब्राजील और थाईलैंड के चियांग माई जाकर साक्षात्कार देते थे। अब यह प्रक्रिया पूरी तरह समाप्त हो गई है।
नए नियमों का दायरा
ये परिवर्तन उन सभी आवेदकों पर लागू होंगे जो टूरिस्ट, बिजनेस, छात्र, अस्थायी श्रमिक और अमेरिकी नागरिकों से विवाह करने के लिए वीजा के लिए आवेदन करते हैं।
भारत में वेट टाइम
अमेरिकी विदेश मंत्रालय की वेबसाइट के अनुसार, भारत में NIV साक्षात्कार के लिए प्रतीक्षा समय इस प्रकार है:
हैदराबाद और मुंबई: 3.5 महीने
दिल्ली: 4.5 महीने
कोलकाता: 5 महीने
चेन्नई: 9 महीने
ट्रंप प्रशासन का सख्त रुख
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में वीजा नियमों को लगातार सख्त किया जा रहा है। 2 सितंबर से लागू नए नियम के तहत, सभी NIV आवेदकों को, उम्र की परवाह किए बिना, काउंसलर साक्षात्कार देना अनिवार्य होगा।
छूट पाने वाले
हालांकि, कुछ अपवाद भी हैं। जिन लोगों का पहले से जारी B1, B2 या B1/B2 वीजा पिछले 12 महीनों में समाप्त हुआ है और जिनकी उम्र उस समय 18 वर्ष या उससे अधिक थी, उन्हें कुछ मामलों में साक्षात्कार से छूट मिल सकती है।