इमरान खान और बुशरा बीबी को तोशाखाना मामले में मिली सजा
इमरान खान और उनकी पत्नी को सजा
सूचना स्रोत: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को तोशाखाना मामले में गंभीर सजा सुनाई गई है। एक विशेष अदालत ने दोनों को 17-17 साल की कैद और 16.40 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। यह निर्णय सरकारी तोशाखाना से प्राप्त महंगे उपहारों को गलत तरीके से कम मूल्य पर दर्शाने और नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में लिया गया है।
अदालत ने बताया कि इमरान खान ने अपने प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान विदेशी मेहमानों से प्राप्त कीमती उपहारों को निर्धारित नियमों के अनुसार जमा नहीं किया और उनकी वास्तविक कीमत को छिपाया। जांच में यह पाया गया कि एक महंगी घड़ी, जिसकी बाजार कीमत लगभग ₹2 करोड़ थी, उसे कागजों में केवल 5 लाख रुपये दर्शाया गया। इसी तरह अन्य उपहारों के मूल्यांकन में भी अनियमितताएं पाई गईं।
बुशरा बीबी की भूमिका को भी इस मामले में महत्वपूर्ण माना गया। अदालत ने कहा कि उपहारों के रखरखाव और लेन-देन में दोनों की साझा जिम्मेदारी है, इसलिए उन्हें समान सजा दी गई है। यदि जुर्माना नहीं भरा गया, तो अतिरिक्त सजा का प्रावधान भी है।
इमरान खान पहले से ही कई मामलों में जेल में हैं। इस फैसले के बाद उनकी कानूनी समस्याएं और बढ़ गई हैं। उनकी पार्टी, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, ने इस निर्णय को राजनीतिक प्रतिशोध बताया है और ऊपरी अदालत में चुनौती देने की योजना बनाई है।
तोशाखाना मामला पाकिस्तान की राजनीति में लंबे समय से विवाद का विषय बना हुआ है। यह निर्णय देश की राजनीतिक और न्यायिक प्रक्रिया पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है।
