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केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने वक्फ़ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन पर दी जानकारी

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने वक्फ़ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन की स्थिति पर जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि वक्फ़ कानून लागू होने के बाद UMEED पोर्टल के माध्यम से संपत्तियों का अनिवार्य पंजीकरण किया जाना था। हालांकि, लाखों संपत्तियां अभी भी रजिस्ट्रेशन से वंचित हैं। कई सांसदों और नेताओं ने इस मुद्दे पर उनसे मुलाकात की है। वर्तमान में केवल 1 लाख 51 हजार संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन हुआ है।
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केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने वक्फ़ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन पर दी जानकारी

वक्फ़ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन की स्थिति

सूचना स्रोत: केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने वक्फ़ बिल और संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने बताया कि वक्फ़ कानून लागू होने के बाद, सरकार ने UMEED पोर्टल की शुरुआत की, जिसके माध्यम से देशभर की सभी वक्फ़ संपत्तियों का अनिवार्य पंजीकरण छह महीने के भीतर करना निर्धारित किया गया था।



रिजिजू ने बताया कि रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 5 दिसंबर थी, लेकिन अभी भी लाखों वक्फ़ संपत्तियां पंजीकृत नहीं हो पाई हैं। कई सांसदों, विभिन्न राज्यों के नेताओं और सामाजिक प्रतिनिधियों ने उनसे मिलकर 9 लाख से अधिक वक्फ़ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन की मांग की है।


उन्होंने कहा कि आज शाम तक यह देखना होगा कि कितनी संपत्तियां रजिस्टर हुई हैं। वर्तमान में केवल 1 लाख 51 हजार वक्फ़ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन हो पाया है। रिजिजू ने स्पष्ट किया कि सरकार स्थिति की समीक्षा कर आगे की कार्रवाई पर निर्णय लेगी।