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पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ के खिलाफ बलूचिस्तान गणराज्य का गिरफ्तारी वारंट: जानें क्या है मामला

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के खिलाफ बलूचिस्तान गणराज्य ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है, जिसमें उन पर वीजा नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है। यह वारंट बलूचिस्तान की संप्रभुता की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। जानें इस मामले की पूरी जानकारी और इसके पीछे के कानूनी पहलू।
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पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ के खिलाफ बलूचिस्तान गणराज्य का गिरफ्तारी वारंट: जानें क्या है मामला

गिरफ्तारी वारंट का विवरण


नई दिल्ली: पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के खिलाफ बलूचिस्तान गणराज्य ने उनके देश में गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। इस वारंट में उन पर बलूचिस्तान के वीजा नियमों का उल्लंघन करने और बलूचिस्तान की संप्रभुता को जानबूझकर नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया गया है। यह आदेश 8 जनवरी 2026 को मीर यार बलोच ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा किया। मीर यार बलोच बलूचिस्तान की स्वतंत्रता और संप्रभुता के समर्थक हैं और पाकिस्तान के नागरिक तथा सैन्य प्रशासन की आलोचना करते हैं।


वीजा नियमों का उल्लंघन

इस वारंट के अनुसार, शहबाज शरीफ को बलूचिस्तान गणराज्य के कानूनों के तहत वैध वीजा के बिना अवैध प्रवेश करने पर गिरफ्तार किया जा सकता है। इसमें क्वेटा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे या क्षेत्र के किसी अन्य प्रवेश या निकास बिंदु पर हिरासत में लेने का अधिकार शामिल है। बलूचिस्तान गणराज्य के अनुसार, किसी भी व्यक्ति को चाहे वह पाकिस्तान का प्रधानमंत्री ही क्यों न हो, बलूचिस्तान के आव्रजन कानूनों से छूट नहीं है।


बलूचिस्तान को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित

बलूचिस्तान गणराज्य ने यह स्पष्ट किया है कि यह एक स्वतंत्र, संप्रभु और विशिष्ट राज्य है। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति बलूचिस्तान में प्रवेश करने के लिए उचित कानूनी दस्तावेज और आधिकारिक वीजा के बिना प्रवेश नहीं कर सकता। ऐसा करने वाले को अपराधी माना जाएगा और उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह घोषणा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, सेना प्रमुख और सभी सरकारी अधिकारियों के लिए अंतिम चेतावनी है।


प्रवेश पर सख्त नियम

बलूचिस्तान गणराज्य ने यह भी कहा कि भविष्य में बिना पूर्व स्वीकृति और वैध वीजा के बलूचिस्तान में किसी भी प्रकार का प्रवेश स्वीकार नहीं किया जाएगा। अगर कोई पाकिस्तानी नागरिक बिना वीजा बलूचिस्तान में प्रवेश करने की कोशिश करता है और पकड़ा जाता है, तो उसे बलूचिस्तान के कानूनों के अनुसार दंडित किया जाएगा और जबरन पाकिस्तान भेजा जा सकता है।


अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन

बलूचिस्तान गणराज्य ने पाकिस्तान को अंतरराष्ट्रीय कानून, राजनयिक मानदंड और संप्रभुता के सिद्धांतों का सम्मान करने की चेतावनी भी दी है। उनके अनुसार, किसी भी संप्रभु देश में प्रवेश करने के लिए उस देश के आव्रजन अधिकारियों द्वारा जारी वैध वीजा आवश्यक है। भूमि, समुद्र या वायु मार्ग से बिना वीजा बलूचिस्तान में प्रवेश किसी को भी नहीं दिया जाएगा और ऐसा करना सीधे बलूचिस्तान की संप्रभुता के खिलाफ माना जाएगा।


संदेश और प्रतिबंध

इस वारंट के माध्यम से बलूचिस्तान गणराज्य ने पाकिस्तान और उसके नागरिकों को स्पष्ट संदेश दिया है कि बलूचिस्तान में अवैध प्रवेश किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस कदम के पीछे बलूचिस्तान की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा का मकसद है। साथ ही, यह वारंट शहबाज शरीफ सहित किसी भी अधिकारी या नागरिक के लिए चेतावनी है कि बलूचिस्तान के कानूनों का उल्लंघन गंभीर परिणामों के साथ जुड़ा होगा।