पाकिस्तान में भारतीय महिला को मिली राहत, हाईकोर्ट ने पुलिस को दिए निर्देश
पाकिस्तान की अदालत का महत्वपूर्ण निर्णय
सूचना स्रोत: पाकिस्तान के लाहौर हाईकोर्ट ने भारतीय नागरिक सरबजीत कौर और उनके पति नासिर हुसैन को एक महत्वपूर्ण राहत प्रदान की है। अदालत ने स्थानीय पुलिस को निर्देश दिया है कि वे इस दंपती को परेशान न करें और उनकी शादी को समाप्त करने के लिए दबाव न डालें। सरबजीत कौर, जो पंजाब के कपूरथला की निवासी हैं, दो बच्चों की तलाकशुदा मां हैं।
सरबजीत 3 नवंबर को गुरु नानक देव जी के प्रकाश उत्सव में भाग लेने पाकिस्तान गई थीं, जहां वे लगभग 2000 भारतीय श्रद्धालुओं के समूह के साथ थीं। 4 नवंबर को, उन्होंने जत्थे से अलग होकर लाहौर के पास शेखूपुरा में नासिर हुसैन से मुस्लिम रीति-रिवाजों के अनुसार विवाह किया। विवाह से पहले उनका नाम बदलकर नूर रखा गया। जब 13 नवंबर को जत्था भारत लौट गया, तब सरबजीत वहां नहीं थीं, जिससे मामला उजागर हुआ।
इस दंपती ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की, जिसमें उन्होंने बताया कि स्थानीय पुलिस उनके घर पर अवैध छापे मार रही है और शादी को समाप्त करने के लिए उन पर दबाव बना रही है। सरबजीत ने यह भी कहा कि उन्होंने वीजा बढ़ाने और पाकिस्तानी नागरिकता की प्रक्रिया के लिए इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग से संपर्क किया है।
जस्टिस फारूक हैदर ने सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया कि पुलिस को दंपती को परेशान नहीं करना चाहिए और उन पर किसी प्रकार का दबाव नहीं डालना चाहिए। सोशल मीडिया पर एक वायरल वीडियो में सरबजीत यह कहते हुए दिखाई दे रही हैं कि वे नासिर को 9 साल से फेसबुक पर जानती थीं और अपनी इच्छा से पाकिस्तान आकर शादी की है। इस बीच, भारत में पंजाब सरकार ने सरबजीत के जत्थे से गायब होने और पाकिस्तान में रुकने के मामले की जांच शुरू कर दी है।
