रेवाड़ी नगर निकाय चुनाव: आरक्षण में बदलाव और चुनावी तैयारियों की जानकारी

रेवाड़ी और धारूहेड़ा में चुनावी तैयारियां
रेवाड़ी और धारूहेड़ा में नगर निकाय चुनाव की तैयारियां तेजी से चल रही हैं। हरियाणा सरकार ने रेवाड़ी नगर परिषद और धारूहेड़ा नगर पालिका सहित चार निकायों के लिए सीटों का आरक्षण निर्धारित कर दिया है। शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने हरियाणा नगर अधिनियम, 1973 के तहत एक अधिसूचना जारी की है, जिसमें आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया है। इस बार अनुसूचित जाति (एससी) और पिछड़ा वर्ग (बीसी-ए) के लिए अधिक वार्ड आरक्षित किए गए हैं, साथ ही महिलाओं के लिए भी सीटों की संख्या बढ़ाई गई है। आइए, जानते हैं नए आरक्षण के बारे में और चुनाव की तैयारियों की स्थिति।
आरक्षण में महत्वपूर्ण परिवर्तन
रेवाड़ी नगर परिषद में पहले अनुसूचित जाति के लिए 5 वार्ड आरक्षित थे, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 6 कर दिया गया है। महिलाओं के लिए भी एक अतिरिक्त वार्ड आरक्षित किया गया है, जिससे कुल 11 सीटें अब महिलाओं के लिए होंगी। पहली बार पिछड़ा वर्ग (बीसी-ए) के लिए 3 वार्ड आरक्षित किए गए हैं। धारूहेड़ा में भी एससी के लिए वार्डों की संख्या 2 से बढ़ाकर 3 कर दी गई है। पिछले चुनाव में बीसी-ए या बीसी-बी के लिए अलग से आरक्षण नहीं था, लेकिन इस बार सरकार ने इस दिशा में कदम उठाया है।
एडहॉक कमेटियों का गठन
चुनाव की तैयारियों को तेज करने के लिए जिला नगर आयुक्त ने रेवाड़ी और धारूहेड़ा में एडहॉक कमेटियों का गठन किया है। इन कमेटियों में 5-5 गैर-सरकारी पार्षद शामिल हैं, जो सामान्य वर्ग, एससी और पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये कमेटियां वार्डबंदी के कार्य को पूरा करेंगी। प्रत्येक कमेटी में 9 सदस्य हैं, जिनमें शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय के डिप्टी डायरेक्टर या उनके प्रतिनिधि चेयरमैन होंगे। डीसी, नगर परिषद/पालिका के चेयरमैन और ईओ या सचिव भी कमेटी का हिस्सा हैं।
रेवाड़ी में सीटों का विवरण
रेवाड़ी में कुल 32 सीटें हैं, जिनमें 31 वार्ड और 1 प्रधान पद शामिल है। 2020 के चुनाव में 5 सीटें एससी के लिए (2 महिलाओं सहित), 3 सीटें पिछड़ा वर्ग के लिए (प्रधान पद सहित) और कुल 10 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व थीं। 2026 के लिए नया आरक्षण इस प्रकार है:
एससी के लिए 6 सीटें (2 महिलाओं के लिए)
बीसी-ए के लिए 3 सीटें (1 महिला के लिए)
बीसी-बी के लिए 4 सीटें (2 महिलाओं के लिए)
कुल 11 सीटें महिलाओं के लिए (5 एससी/पिछड़ा वर्ग और 6 सामान्य)
वार्डों की संख्या में कोई बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन कौन सा वार्ड किस वर्ग के लिए रिजर्व होगा, यह वार्डबंदी के बाद वहां की जातिगत जनसंख्या के आधार पर तय होगा।
हाईकोर्ट में मामला
2020 के चुनाव से पहले रेवाड़ी में एससी वार्डों के आरक्षण का मुद्दा हाईकोर्ट तक पहुंचा था। पहले 6 वार्ड एससी के लिए रिजर्व थे, लेकिन बाद में इसे 5 करने पर विवाद हुआ। याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली, लेकिन इस बार फिर 6 वार्ड रिजर्व किए गए हैं।
चेयरपर्सन का बयान
रेवाड़ी नगर परिषद की चेयरपर्सन पूनम यादव ने कहा, “सरकार ने वार्डों का आरक्षण तय कर दिया है और अधिसूचना जारी हो चुकी है। रेवाड़ी में 32 सीटें होंगी, जिसमें 31 वार्ड और एक प्रधान पद शामिल है। वार्डों की संख्या नहीं बढ़ाई गई है। सरकार से पत्र मिलने के बाद स्थिति और स्पष्ट होगी।”