Driving Licence: घर बैठे रिन्यू करा सकते हैं ड्राइविंग लाइसेंस, देखें कैसे करना होगा अप्लाई
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Driving Licence: ड्राइविंग लाइसेंस किसी भी वाहन मालिक के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है और ऐसे में यदि आपका यह महत्वपूर्ण दस्तावेज समाप्त हो गया है या समाप्त होने वाला है, तो इसे नवीनीकृत करना होगा। यहां हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप इसे कैसे कर सकते हैं। कर सकना। अपने लाइसेंस को घर बैठे ऑनलाइन नवीनीकृत करें। आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू (Driving License Renew) करा सकते हैं. आइए जानते हैं इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस.
30 दिन तक का समय रहता है
अगर ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो गया है तो सरकार उसे रिन्यू कराने के लिए 30 दिन का समय देती है। यदि आप देर से आये तो आपको जुर्माना देना होगा। लाइसेंस को रिन्यू कराने के लिए कुछ चरणों का पालन करना होगा जो नीचे बताए गए हैं।
इन चरणों का पालन करना होगा
चरण 1- https://parivahan.gov.in/parivahan/ यह परिवहन मंत्रालय की आधिकारिक साइट है। सबसे पहले आपको इस पर जाना होगा.
स्टेप 2- यहां होम पेज पर ऑनलाइन सर्विसेज का विकल्प दिखाई देगा। उस पर क्लिक करें.
स्टेप 3- इसके बाद आपको ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ी सेवाओं पर क्लिक करना होगा।
स्टेप 4- यहां आपको अपना राज्य चुनना होगा और फिर एक नया पेज खुलेगा। जिसमें तीसरे नंबर पर Apply for DL Renewal का विकल्प दिखाई देगा.
स्टेप 5- इस पर क्लिक करने के बाद गाइडलाइंस दिखाई देंगी, जिनका आपको इस दौरान पालन करना होगा.
स्टेप 6- इसके बाद आपको डीएल नंबर, डीओबी, कैप्चा भरना होगा और फिर आगे बढ़ना होगा।
इसके बाद आपको क्रमवार कुछ और स्टेप्स फॉलो करने होंगे. इसके बाद फाइनल सबमिट करें और ड्राइविंग लाइसेंस आपके पते पर भेज दिया जाएगा। ध्यान दें कि यदि आपकी उम्र 40 से अधिक है, तो आपको फॉर्म 1ए भरना होगा और इसे डॉक्टर से प्रमाणित कराना होगा। यह फॉर्म परिवहन विभाग की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है.