EPFO में गलत Exit Date को सुधारने का आसान तरीका
नई दिल्ली में EPFO की नई सुविधा
नई दिल्ली: जब कर्मचारी नई नौकरी की तलाश में होते हैं, तो वे अक्सर अपने रिज्यूमे, सैलरी पैकेज और जॉइनिंग डेट पर ध्यान केंद्रित करते हैं। लेकिन वे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के रिकॉर्ड में 'डेट ऑफ एग्जिट' की अनदेखी कर देते हैं। यदि EPFO में गलत तारीख दर्ज है या इसे अपडेट नहीं किया गया है, तो यह भविष्य में पीएफ ट्रांसफर और फुल विड्रॉल क्लेम में बाधा उत्पन्न कर सकता है। इसके अलावा, नई कंपनी के बैकग्राउंड चेक के दौरान यदि दोनों कंपनियों के कार्यकाल में ओवरलैपिंग दिखाई देता है, तो यह नौकरी पर भी सवाल खड़ा कर सकता है। अच्छी खबर यह है कि अब कर्मचारियों को पुरानी कंपनी के दफ्तर जाने की जरूरत नहीं है; योग्य EPFO सदस्य अब सीधे ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपनी एग्जिट डेट दर्ज कर सकते हैं।
ऑनलाइन डेट दर्ज करने से पहले ध्यान देने योग्य बातें
खुद ऑनलाइन डेट दर्ज करने से पहले इन 4 जरूरी शर्तों का रखें ध्यान
EPFO पोर्टल पर एग्जिट डेट दर्ज करने से पहले कुछ शर्तें पूरी करना आवश्यक है। कर्मचारी नौकरी छोड़ने के कम से कम 60 दिन बाद ही इस सुविधा का लाभ उठा सकता है। इसके अलावा, जो तारीख आप दर्ज कर रहे हैं, वह पिछली कंपनी द्वारा जमा किए गए अंतिम पीएफ अंशदान वाले महीने के भीतर होनी चाहिए। इसके लिए कर्मचारी का यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) सक्रिय होना चाहिए और उसे आधार से लिंक किया जाना चाहिए। साथ ही, प्रमाणीकरण के लिए आधार से जुड़े मोबाइल नंबर की आवश्यकता होगी, जिस पर वेरिफिकेशन ओटीपी भेजा जाएगा।
एग्जिट डेट कैसे मार्क करें: ऑनलाइन प्रक्रिया
पोर्टल पर कैसे मार्क करें एग्जिट डेट: समझें पूरा ऑनलाइन प्रोसेस
ऑनलाइन डेट ऑफ एग्जिट दर्ज करने के लिए सबसे पहले EPFO के आधिकारिक मेंबर सेवा पोर्टल पर अपने यूएएन और पासवर्ड से लॉगिन करें। होम पेज पर 'Manage' सेक्शन पर क्लिक करें और 'Mark Exit' विकल्प चुनें। आगे बढ़ने से पहले 'Service History' में जाकर यह सुनिश्चित कर लें कि पुरानी कंपनी ने कोई गलत तारीख तो दर्ज नहीं की है। अपनी सैलरी स्लिप और रिलीविंग लेटर से सही तारीख का मिलान करें और नौकरी छोड़ने का उचित कारण चुनें। इसके बाद सही तारीख दर्ज करें और आधार ओटीपी डालकर बायोमेट्रिक सत्यापन पूरा करें। प्रक्रिया सफल होने पर आपकी डेट ऑफ एग्जिट तुरंत अपडेट हो जाएगी।
यदि कंपनी सहयोग न करे तो क्या करें?
कंपनी न सुने तो EPFO के पास दर्ज कराएं आधिकारिक शिकायत
यदि किसी तकनीकी कारण से पोर्टल पर डेट ऑफ एग्जिट अपडेट करने में समस्या आ रही है, तो पिछली कंपनी के एचआर विभाग को आधिकारिक ईमेल भेजें। यदि पुरानी कंपनी इस अनुरोध को नजरअंदाज करती है या सहयोग नहीं करती है, तो EPFO सदस्य 'EPFiGMS' (EPFO शिकायत निवारण पोर्टल) पर जाकर अपनी पुरानी कंपनी के खिलाफ आधिकारिक शिकायत दर्ज कर सकते हैं। EPFO के नियमों के अनुसार, नियोक्ता अपने पूर्व कर्मचारी के सेवा रिकॉर्ड को अनिश्चितकाल तक रोक नहीं सकता। रिकॉर्ड सही रहने से पीएफ निकासी में कोई बाधा नहीं आती और भविष्य में किसी नए संस्थान में जुड़ते समय सर्विस हिस्ट्री पूरी तरह पारदर्शी रहती है।
