नई वार्षिक टोल पास योजना: जानें क्या है लाभ और पात्रता
नई टोल पास योजना का परिचय
केंद्र सरकार ने नेशनल हाईवे टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले निजी वाहन मालिकों के लिए एक नई वार्षिक टोल पास योजना की शुरुआत की है। यह योजना 1 नवंबर, 2026 से प्रभावी होगी। इस योजना के तहत, टोल प्लाजा की स्थिति के अनुसार, योग्य निवासी 1,500 रुपये या 3,000 रुपये में वार्षिक पास प्राप्त कर सकेंगे।
कौन है पात्र?
संशोधित नियमों के अनुसार, केवल वे निजी वाहन मालिक जो नेशनल हाईवे टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर के दायरे में रहते हैं, इस रियायती वार्षिक पास के लिए आवेदन कर सकते हैं। यह सुविधा केवल उन गैर-व्यावसायिक वाहनों के लिए उपलब्ध होगी जिनमें वैध और कार्यशील फास्टैग (FASTag) लगा हो। वाहन मालिकों को नियमों में निर्धारित शर्तों को पूरा करना होगा। यह पास केवल उसी टोल प्लाजा के लिए मान्य होगा जिसके लिए इसे जारी किया गया है।
सालाना टोल पास की लागत
सरकार ने दो प्रकार के वार्षिक शुल्क निर्धारित किए हैं, जो इस बात पर निर्भर करते हैं कि टोल प्लाजा नगर निगम या स्थानीय कस्बे की सीमा के भीतर है या बाहर।
- नगर निगम या स्थानीय कस्बे की सीमा के बाहर स्थित टोल प्लाजा के पास रहने वाले वाहन मालिकों को हर साल 1,500 रुपये का शुल्क देना होगा।
- नगर निगम या स्थानीय कस्बे की सीमा के भीतर स्थित टोल प्लाजा के लिए, सालाना पास की कीमत 3,000 रुपये होगी।
ये संशोधित शुल्क 1 नवंबर, 2026 से लागू होंगे, जो अधिसूचना में दी गई पात्रता शर्तों और अन्य नियमों के अधीन होंगे।
कहाँ लागू नहीं होगी यह योजना?
सरकार ने रियायती लोकल पास के लिए कुछ पाबंदियाँ भी लगाई हैं। यह सुविधा उन नेशनल हाईवे या एक्सप्रेसवे पर उपलब्ध नहीं होगी, जहाँ 'क्लोज्ड यूजर फी कलेक्शन सिस्टम' लागू है। इसके अलावा, यदि किसी स्थान पर सर्विस रोड या वैकल्पिक मार्ग मौजूद है, तो वहां के वाहन मालिक इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे।
वाहन मालिकों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी
जो निवासी नियमित रूप से पास के नेशनल हाईवे टोल प्लाजा से गुजरते हैं, उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके वाहन और संबंधित टोल प्लाजा पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं। नए नियमों के तहत एक मुख्य शर्त यह है कि वाहन के लिए एक वैध और चालू 'फास्टैग' होना चाहिए, जो गैर-व्यावसायिक उपयोग के लिए पंजीकृत हो।
यह सालाना पास केवल उसी टोल प्लाजा के लिए मान्य होगा जिसके लिए इसे लिया गया है। नए प्रावधान 1 नवंबर, 2026 से लागू होंगे, जिससे पात्र स्थानीय वाहन मालिकों को निर्धारित शर्तों के अधीन रियायती वार्षिक टोल पास का उपयोग करने का विकल्प मिलेगा।
