हरियाणा सरकार की नई व्यक्तिगत ऋण योजना: महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता का अवसर
हरियाणा सरकार की पहल
हरियाणा सरकार ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए एक नई व्यक्तिगत ऋण योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत, महिलाएं बैंकों के माध्यम से 1.50 लाख रुपए तक का ऋण प्राप्त कर सकती हैं। जिला उपायुक्त अभिषेक मीणा ने बताया कि यह योजना हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा संचालित की जा रही है।
योजना का लक्ष्य
अभिषेक मीणा ने योजना के उद्देश्यों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि रेवाड़ी जिले के लिए 2026-27 में 74 मामलों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए, आवेदक महिला की वार्षिक आय 1.80 लाख रुपए से कम होनी चाहिए और उसे हरियाणा की स्थायी निवासी होना आवश्यक है। इसके अलावा, आवेदक की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए और उसे पहले से लिए गए ऋण का डिफाल्टर नहीं होना चाहिए।
अनुदान राशि
इस योजना के अंतर्गत, सामान्य श्रेणी की महिलाओं को 10,000 रुपए और अनुसूचित श्रेणी की महिलाओं को 25,000 रुपए की अनुदान राशि हरियाणा सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी। यह योजना उद्योग विभाग की सूची में शामिल नकारात्मक गतिविधियों और केवीआईबी को छोड़कर अन्य सभी गतिविधियों को कवर करती है।
संभावित व्यवसाय
महिलाएं इस योजना के तहत परचून की दुकान, कपड़े की दुकान, सैलून, सिलाई सेंटर, ब्यूटी पार्लर, टेलरिंग, बुटीक, हलवाई की दुकान, फ़ूड स्टाल, टिफ़िन सेवा, और मिट्टी के बर्तन बनाने जैसे व्यवसाय शुरू कर सकती हैं। अधिक जानकारी के लिए, रेवाड़ी में हरियाणा महिला विकास निगम कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।
आवश्यक दस्तावेज
इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदकों को कुछ दस्तावेज जमा करने होंगे, जिनमें आवेदक पत्र, परिवार पहचान पत्र, आधार कार्ड, और पासपोर्ट आकार की फोटो शामिल हैं। सभी दस्तावेजों की दो-दो प्रतियां भी आवश्यक हैं।
