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एफएसएसएआई ने खाद्य तेल कंपनी पर लगाया जुर्माना

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने एडब्ल्यूएल एग्री बिजनेस लिमिटेड पर फोर्टिफाइड सूरजमुखी खाद्य तेल की गुणवत्ता में कमी के लिए जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई गोवा से लिए गए एक नमूने में विटामिन डी के स्तर के निर्धारित मानक से कम पाए जाने के बाद की गई। एफएसएसएआई ने इस मामले में न्यायनिर्णयन आदेश पारित किया है, लेकिन जुर्माने की राशि का खुलासा नहीं किया गया है।
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खाद्य तेल कंपनी पर कार्रवाई

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने फोर्टिफाइड सूरजमुखी तेल की गुणवत्ता में कमी के लिए एडब्ल्यूएल एग्री बिजनेस लिमिटेड पर जुर्माना लगाया है। यह कंपनी अहमदाबाद में स्थित है और फॉर्च्यून ब्रांड के तहत खाद्य तेल का विपणन करती है।


यह कार्रवाई गोवा से लिए गए एक नमूने के परीक्षण में विटामिन डी के स्तर के निर्धारित मानक से कम पाए जाने के बाद की गई है।


जुर्माने की जानकारी

एफएसएसएआई ने शुक्रवार को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इस मामले में एक न्यायनिर्णयन आदेश जारी किया। कंपनी पर यह जुर्माना मानक से कम गुणवत्ता वाले फोर्टिफाइड खाद्य तेल के उत्पादन और विपणन के लिए लगाया गया है।


फोर्टिफाइड सूरजमुखी तेल में पोषण बढ़ाने के लिए विटामिन ए और विटामिन डी जैसे तत्व मिलाए जाते हैं।


उल्लंघनों का विवरण

एफएसएसएआई ने बताया कि एक लीटर फॉर्च्यून फ्रायोला रिफाइंड सूरजमुखी तेल का नमूना गोवा के ताज फोर्ट अगुडा रिजॉर्ट एंड स्पा से लिया गया था।


प्राथमिक खाद्य प्रयोगशाला की जांच में यह पाया गया कि यह फोर्टिफाइड खाद्य तेल खाद्य सुरक्षा एवं मानक विनियम, 2018 के तहत निर्धारित मानकों पर खरा नहीं उतरा।


विटामिन स्तर की कमी

एफएसएसएआई ने कहा कि उत्पाद में विटामिन ए और विटामिन डी का स्तर निर्धारित सीमा से कम था, जिसके कारण इसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(जेडएक्स) के तहत मानक से कम गुणवत्ता वाला घोषित किया गया।


कंपनी की अपील पर नमूने की जांच रेफरल प्रयोगशाला में की गई, जिसमें भी विटामिन डी का स्तर निर्धारित सीमा से काफी कम पाया गया। इसके बाद केंद्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकरण ने अभियोजन चलाने की अनुमति दी और न्यायनिर्णयन के लिए आवेदन दायर किया गया। हालांकि, एफएसएसएआई ने जुर्माने की राशि का खुलासा नहीं किया।