एफएसएसएआई ने वेस्टेंड एग्रो प्रोडक्ट्स का लाइसेंस निलंबित किया
खाद्य सुरक्षा उल्लंघनों के चलते कार्रवाई
भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने वेस्टेंड एग्रो प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड का लाइसेंस निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई खाद्य उत्पादों के निर्माण और उनकी मियाद तिथि में अनियमितताओं के चलते की गई है।
एफएसएसएआई ने रविवार को एक सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से जानकारी दी कि खाद्य कारोबार के निरीक्षण में गंभीर खामियां पाई गईं, जिसके बाद यह निर्णय लिया गया।
नियामक को यह शिकायत मिली थी कि कंपनी के परिसर में विनिर्माण तिथि, पैकिंग तिथि में बदलाव किया जा रहा था, साथ ही फर्जी तरीके से लेबल भी लगाए जा रहे थे और गलत लेबल वाले खाद्य उत्पादों की बिक्री की जा रही थी।
अनियमितताओं का खुलासा
निरीक्षण के दौरान यह भी पाया गया कि वेस्टेंड एग्रो प्रोडक्ट्स और वेस्टेंड कॉरपोरेशन एक ही परिसर में संचालित हो रहे थे।
एफएसएसएआई ने बताया कि कई खाद्य उत्पादों पर विनिर्माण तिथि, 'एक्सपायरी डेट', बैच संख्या और लेबल संबंधी जानकारियों में बदलाव किया गया था, और भ्रामक घोषणाएं की गई थीं।
जालसाजी के उपकरण बरामद
नियामक ने यह भी बताया कि अनिवार्य खाद्य लेबल संबंधी जानकारी में बदलाव के लिए इस्तेमाल की जाने वाली प्रिंटिंग मशीनें, मुहरें, सॉल्वेंट और अन्य सामग्री भी बरामद की गई हैं।
एफएसएसएआई ने कहा, "जानबूझकर लेबल संबंधी जानकारी में जालसाजी और बदलाव तथा गलत या भ्रामक लेबल वाले खाद्य पदार्थों की बिक्री उपभोक्ताओं और सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा है। ऐसे खाद्य उत्पाद पहले दृष्टया असुरक्षित माने जाते हैं।"
लाइसेंस का निलंबन
इसके परिणामस्वरूप, वेस्टेंड एग्रो प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड का एफएसएसएआई लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
