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डीजीसीए ने विशेष पावर बैंक मॉडल पर उड़ानों में प्रतिबंध लगाया

नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने हाल में पावर बैंक में आग लगने की घटनाओं के मद्देनजर ‘मोबिकिन्स एमके-पीबी-04’ मॉडल पर उड़ानों में प्रतिबंध लगा दिया है। यह प्रतिबंध यात्रियों के सामान और माल पर भी लागू होगा। जानें इस निर्णय के पीछे की वजह और इससे प्रभावित उड़ानों के बारे में।
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पावर बैंक के उपयोग पर नया प्रतिबंध

नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने उड़ानों में एक विशेष पावर बैंक मॉडल के उपयोग पर रोक लगा दी है। 29 सितंबर को जारी एक अधिसूचना में, डीजीसीए ने हाल में पावर बैंक में आग लगने की घटना का उल्लेख करते हुए ‘मोबिकिन्स एमके-पीबी-04’ पावर बैंक को ले जाने और उपयोग करने पर प्रतिबंध लगाया है। इस घटना के बारे में विस्तृत जानकारी या पावर बैंक निर्माता के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है।


डीजीसीए ने स्पष्ट किया कि पावर बैंक में आग लगने की हालिया घटना और इससे जुड़े सुरक्षा खतरों को ध्यान में रखते हुए, इसे भारत से आने-जाने वाली या देश के भीतर संचालित किसी भी उड़ान में ले जाने या उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह प्रतिबंध यात्रियों के सामान (पंजीकृत और केबिन सामान दोनों) और माल के रूप में ले जाने पर भी लागू होगा। उड़ानों में पावर बैंक में आग लगने की घटनाएं पहले भी देखी गई हैं।


सूत्रों के अनुसार, 11 अक्टूबर को चेन्नई जा रहे इंडिगो के एक विमान में एक यात्री के पावर बैंक में आग लग गई थी, जो ऊपर सामान रखने वाली जगह पर रखा गया था। इसके बाद, विमान का मार्ग बदलकर उसे हैदराबाद हवाई अड्डे पर सुरक्षित उतारा गया।