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दूरसंचार विभाग का नया निर्देश: सीमित कनेक्शन वाले ग्राहकों को नए सिम नहीं मिलेंगे

दूरसंचार विभाग ने एक नया निर्देश जारी किया है, जिसके तहत उन ग्राहकों को नए मोबाइल कनेक्शन नहीं दिए जाएंगे, जिनके नाम पहले से नौ सिम हैं। यह कदम 24 अगस्त, 2026 से लागू होगा, और कंपनियों को ग्राहकों की पहचान के लिए तकनीकी उपाय करने होंगे। जानें इस प्रक्रिया के बारे में और कैसे यह ग्राहकों को प्रभावित करेगा।
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नए मोबाइल कनेक्शन पर रोक

दूरसंचार विभाग ने उन ग्राहकों को नए मोबाइल कनेक्शन देने से मना किया है, जिनके नाम पहले से नौ मोबाइल सिम जारी हैं। 17 अगस्त को जारी एक परिपत्र में विभाग ने कहा कि दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को 24 अगस्त, 2026 से ऐसे ग्राहकों की पहचान के लिए आवश्यक तकनीकी और संगठनात्मक उपाय करने होंगे, जो निर्धारित सीमा से अधिक कनेक्शन लेना चाहते हैं। ऐसे ग्राहकों को नए सिम कार्ड जारी नहीं किए जाएंगे।


डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म का उपयोग

विभाग ने कंपनियों को अपने डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म (डीआईपी) का उपयोग करने का निर्देश दिया है। इस प्लेटफॉर्म पर दूरसंचार कंपनियों द्वारा उपलब्ध कराए गए ग्राहक आंकड़ों के आधार पर, उन ग्राहकों की जानकारी उपलब्ध होगी, जिनके पास निर्धारित सीमा से अधिक मोबाइल कनेक्शन हैं। 23 अगस्त से, डीआईपी पर ऐसे प्रत्येक ग्राहक की फोटो की प्रतिनिधि छवि भी उपलब्ध होगी, जिनके नाम पर पहले से निर्धारित सीमा तक मोबाइल कनेक्शन जारी हैं।


कनेक्शन की पहचान और निलंबन प्रक्रिया

इस पहल से कंपनियों को नए कनेक्शन लेने वाले ग्राहकों की पहचान करने में मदद मिलेगी और उन्हें निर्धारित सीमा से अधिक कनेक्शन लेने से रोका जा सकेगा। विभाग ने दूरसंचार कंपनियों को 30 नवंबर तक इस प्रक्रिया को व्यवस्थित करने के लिए कहा है। परिपत्र के अनुसार, जब तक यह व्यवस्था पूरी तरह से लागू नहीं होती, तब तक निर्धारित सीमा से अधिक सक्रिय मोबाइल कनेक्शन वाले ग्राहकों के आवेदन पत्र (सीएएफ) की शर्तों के अनुसार तुरंत निलंबित कर दिए जाएंगे और समाधान होने तक निलंबित ही रहेंगे।