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नए PF नियम: अब किसी भी कारण से नहीं रुकेगा PF का पैसा

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने नए नियमों की घोषणा की है, जिससे रिटायरमेंट के समय PF का पैसा अब किसी भी कारण से नहीं रुकेगा। यह नियम लाखों कर्मचारियों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करेगा। नए नियमों के तहत, सब्सक्राइबर को रिटायरमेंट पर कुछ राशि मिलेगी, भले ही नियोक्ता ने योगदान नहीं किया हो। इसके अलावा, सब्सक्राइबर अब खुद 'ट्रांसफर सर्टिफिकेट' जमा कर सकते हैं, जिससे PF क्लेम से जुड़ी समस्याएं कम होंगी। जानें इस महत्वपूर्ण बदलाव के बारे में अधिक जानकारी।
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नए PF नियम: अब किसी भी कारण से नहीं रुकेगा PF का पैसा

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का नया नियम


नए PF नियम: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने रिटायरमेंट के समय PF निकालने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए एक नया नियम लागू किया है। कई बार कर्मचारियों को प्रशासनिक समस्याओं के कारण अपने PF खाते से पैसे प्राप्त करने में कठिनाई होती थी। अब EPFO ने स्पष्ट किया है कि किसी भी कारण से PF का पैसा रोका नहीं जाएगा।


रिटायरमेंट पर सब्सक्राइबर को मिलेगा पैसा

EPFO के नए नियमों के अनुसार, यदि कोई नियोक्ता सब्सक्राइबर के PF खाते में धनराशि जमा नहीं करता है या कोई अन्य समस्या उत्पन्न होती है, तो रिटायरमेंट के समय सब्सक्राइबर को कुछ राशि प्राप्त होगी। शेष राशि बाद में निर्धारित की जाएगी। इससे लाखों कर्मचारियों को सहायता मिलेगी।


कई नियोक्ता नियमित रूप से अपना योगदान नहीं करते या निर्धारित राशि से कम जमा करते हैं। कभी-कभी, नौकरी बदलने पर पुरानी कंपनी का PF खाता ट्रांसफर नहीं होता। इन कारणों से, कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद PF का पैसा प्राप्त करने में कठिनाई होती है। पहले, PF अधिकारी कभी-कभी पैसे देने से मना कर देते थे।


EPFO के निर्देश

इस समस्या के समाधान के लिए, EPFO ने सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को विशेष निर्देश जारी किए हैं। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि किसी भी सब्सक्राइबर का पूरा पैसा नहीं रोका जा सकता। खाते में मौजूद धनराशि का भुगतान करना होगा और शेष राशि बाद में दी जाएगी।


नया नियम लागू

EPFO ने कर्मचारियों की सुविधा के लिए एक और नया नियम लागू किया है। अब, सब्सक्राइबर स्वयं 'ट्रांसफर सर्टिफिकेट' जमा कर सकता है। नौकरी बदलने पर PF की निरंतरता बनाए रखने के लिए यह सर्टिफिकेट आवश्यक होता है। इसमें PF बैलेंस, ब्याज और EPS/पेंशन राशि सहित सभी जानकारी होती है।


पहले, पुरानी कंपनी को यह सर्टिफिकेट PF प्राधिकरण को भेजना पड़ता था, जिससे अक्सर समस्याएं उत्पन्न होती थीं। अब, सब्सक्राइबर 'मेंबर पोर्टल' से ऑनलाइन सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकता है। इससे PF क्लेम से जुड़ी समस्याएं कम होंगी।


आपको क्या करना चाहिए?


  • सक्रिय रहें: अपना PF खाता नियमित रूप से ऑनलाइन चेक करें।

  • जानकारी अपडेट करें: नौकरी बदलने पर अपना PF खाता तुरंत ट्रांसफर करें।

  • नियम जानें: अपने अधिकारों की रक्षा के लिए EPFO के नियमों की जानकारी रखें।


ये नए नियम कर्मचारियों को PF का पैसा आसानी से प्राप्त करने, वित्तीय सुरक्षा बढ़ाने और रिटायरमेंट के बाद की समस्याओं को कम करने में मदद करेंगे।