Newzfatafatlogo

भारत सरकार ने मेटा को बाल यौन शोषण सामग्री के विज्ञापनों पर तलब किया

भारत सरकार ने मेटा को बाल यौन शोषण सामग्री को बढ़ावा देने वाले इंस्टाग्राम विज्ञापनों के मामले में तलब किया है। यह कदम इस सप्ताह मेटा के खिलाफ उठाए गए दूसरे सख्त कदम के रूप में देखा जा रहा है। इसके अलावा, सरकार ने व्हाट्सऐप के नए 'यूजरनेम' फीचर पर भी चिंता जताई है, जिससे ऑनलाइन धोखाधड़ी और साइबर अपराधों में वृद्धि की आशंका है। जानें इस मामले में और क्या हुआ।
 | 

मेटा को तलब करने का निर्देश

सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे बाल यौन शोषण सामग्री (सीएसएएम) को बढ़ावा देने वाले इंस्टाग्राम विज्ञापनों के मामले में मेटा से स्पष्टीकरण मांगें। सूत्रों के अनुसार, यह जानकारी शुक्रवार को सामने आई।


यह इस सप्ताह का दूसरा अवसर है जब सरकार ने मेटा के खिलाफ सख्त कदम उठाया है।


व्हाट्सऐप के नए फीचर पर चिंता

केंद्र ने हाल ही में व्हाट्सऐप के प्रस्तावित 'यूजरनेम' फीचर के संबंध में मेटा को नोटिस जारी किया। सरकार ने इस फीचर के कारण ऑनलाइन धोखाधड़ी, 'डिजिटल अरेस्ट' घोटालों और इम्पर्सनेशन जैसे मामलों में वृद्धि की आशंका जताई।


सरकार ने स्पष्ट किया कि इस सेवा को लागू करने से पहले उसकी संतुष्टि और परामर्श प्रक्रिया का पूरा होना आवश्यक है।


साइबर अपराधों की बढ़ती चिंताएँ

केंद्र ने मेटा से यह भी पूछा कि व्हाट्सऐप के नए फीचर के खिलाफ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और संबंधित नियमों के तहत कार्रवाई क्यों नहीं की जा सकती, जबकि इससे साइबर अपराधों में वृद्धि हो सकती है।


सरकार ने मेटा को याद दिलाया कि व्हाट्सऐप एक महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यस्थ के रूप में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और उससे जुड़े नियमों के तहत आवश्यक सावधानी बरतने के लिए बाध्य है।