मुंबई में खाद्य सुरक्षा उल्लंघन: ब्लिंक कॉमर्स का लाइसेंस निलंबित
खाद्य लाइसेंस का निलंबन
महाराष्ट्र के खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) ने मुंबई में स्थित ब्लिंक कॉमर्स (ब्लिंकिट) के एक केंद्र का खाद्य लाइसेंस निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई बड़े पैमाने पर कॉकरोच के प्रकोप और खाद्य सामग्री के अनुचित भंडारण के कारण की गई है। अधिकारियों ने सोमवार को इस मामले की जानकारी दी।
एक प्रसिद्ध मिठाई में जीवित कीड़े मिलने के बाद रिलायंस रिटेल के एक आउटलेट की भी जांच की जा रही है। एफडीए ने अपने नए आयुक्त तुकाराम मुंढे के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा मानकों को लागू करने के लिए राज्यव्यापी अभियान के दौरान इन उल्लंघनों का पता लगाया।
नियामक एजेंसी ने बताया कि बुलढाणा जिले के एआरडी सिनेमाहॉल में स्थित रिलायंस रिटेल लिमिटेड के आउटलेट के खिलाफ शिकायत मिलने पर कार्रवाई की गई। शिकायत में कहा गया था कि लक्ष्मी नारायण ब्रांड के डिब्बाबंद काजू कतली में जीवित कीड़े पाए गए।
जांच में यह पाया गया कि जिस बैच की शिकायत की गई थी, वह आउटलेट पर उपलब्ध नहीं था। हालांकि, एक अन्य बैच जो 20 जुलाई को बना था, उसे जब्त कर लिया गया। एफडीए ने 10,238 रुपये मूल्य के 54 डिब्बों को जब्त किया।
बयान में कहा गया है कि नमूनों को विश्लेषण के लिए अधिकृत खाद्य प्रयोगशाला में भेजा गया है और प्रयोगशाला रिपोर्ट के आधार पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
राज्य सरकार की एजेंसी ने गंभीर खाद्य सुरक्षा उल्लंघनों के कारण मुंबई के मलाड (पश्चिम) में सर्वोदय भवन स्थित ब्लिंक कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड का खाद्य लाइसेंस निलंबित कर दिया। एफडीए ने कहा कि 7 अगस्त को निरीक्षण के दौरान अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों, कॉकरोच के प्रकोप और अन्य गलत प्रथाओं का पता चला।
सब्जी और फल भंडारण क्षेत्रों में कॉकरोच का बड़ा प्रकोप पाया गया, जिससे खाद्य सामग्री के दूषित होने का गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया। एफडीए ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 32(3) के तहत लाइसेंस को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया।
