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शराब कंपनियों को मिली राहत, FSSAI ने दिया 90 दिन का समय

फ्लेवर्ड स्पिरिट के विवाद के बीच, FSSAI ने शराब कंपनियों को पहले से तैयार स्टॉक बेचने के लिए 90 दिन की समयसीमा दी है। कंपनियों को अपने उत्पादों में उपयोग किए गए अतिरिक्त फ्लेवर की जानकारी सार्वजनिक करनी होगी। इस निर्णय से UB Spirits और अन्य कंपनियों को राहत मिली है, लेकिन सही लेबलिंग और खाद्य सुरक्षा नियमों का पालन करना अनिवार्य रहेगा। जानें इस फैसले के पीछे की पूरी कहानी और इसके प्रभाव।
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फ्लेवर्ड स्पिरिट पर चल रहे विवाद के बीच राहत


फ्लेवर्ड स्पिरिट के विवाद के चलते शराब कंपनियों को कुछ राहत मिली है। खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने पहले से तैयार स्टॉक को बेचने के लिए 90 दिनों की समयसीमा निर्धारित की है। हालांकि, कंपनियों को अपने उत्पाद में उपयोग किए गए अतिरिक्त फ्लेवर की जानकारी सार्वजनिक करनी होगी और लेबलिंग के नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।


90 दिन में मौजूदा स्टॉक की बिक्री

FSSAI के निर्णय के बाद, कंपनियों को पहले से तैयार फ्लेवर्ड स्पिरिट का स्टॉक बाजार में बेचने का अवसर मिलेगा। इसके लिए 90 दिनों की अवधि निर्धारित की गई है। बिक्री शुरू करने से पहले, कंपनियों को एक सार्वजनिक नोटिस जारी करना होगा, जिसमें यह स्पष्ट करना होगा कि संबंधित पेय में अतिरिक्त फ्लेवर या फ्लेवर्ड स्पिरिट का उपयोग किया गया है। इस प्रकार, उपभोक्ताओं को उत्पाद की वास्तविक पहचान के बारे में जानकारी प्रदान करना कंपनियों की जिम्मेदारी होगी।


लेबलिंग में स्पष्टता आवश्यक

नियामक की मुख्य चिंता उत्पाद की पहचान और उसकी लेबलिंग से संबंधित है। यदि किसी रम या व्हिस्की में बाहरी फ्लेवर मिलाया गया है, तो उसे सामान्य नाम से नहीं बेचा जा सकता। ऐसे उत्पादों को 'Rum-flavoured Spirit' या 'Whisky-flavoured Spirit' जैसे नामों से बेचना होगा। पैकेजिंग के सामने वाले हिस्से पर भी इस जानकारी को स्पष्ट रूप से दर्शाना होगा, ताकि ग्राहक सही जानकारी प्राप्त कर सकें।


Age Claim पर रोक और जांच जारी

हालांकि मौजूदा स्टॉक बेचने की अनुमति दी गई है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि कंपनियों के खिलाफ नियामकीय जांच समाप्त हो गई है। Age Claim पर रोक बरकरार रहेगी। इसके साथ ही, कंपनियों के परिसरों में स्वच्छता और खाद्य सुरक्षा मानकों से संबंधित निरीक्षण भी जारी रहेंगे। FSSAI का मानना है कि पेय पदार्थों में फ्लेवर का उपयोग प्रतिबंधित नहीं है, लेकिन इसकी जानकारी और उत्पाद की सही पहचान उपभोक्ताओं से छिपाई नहीं जानी चाहिए।


UB Spirits और अन्य कंपनियों को मिली राहत

FSSAI का यह निर्णय संबंधित उद्योग संगठन के साथ बैठक के बाद लिया गया है। इससे UB Spirits और Associated Alcohols & Breweries जैसी कंपनियों को तैयार माल की बिक्री के लिए अतिरिक्त समय मिल गया है। विवाद तब उत्पन्न हुआ था जब बाजार में उपलब्ध रम और व्हिस्की के नमूनों में ऐसे फ्लेवर पाए गए थे, जो वास्तविक पेय की खुशबू और स्वाद देने के लिए उपयोग किए गए थे। अब कंपनियों को स्टॉक बेचने का अवसर मिला है, लेकिन सही लेबलिंग और खाद्य सुरक्षा नियमों का पालन करना अनिवार्य रहेगा।