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सीडीएसएल पर सेबी ने लगाया एक करोड़ रुपये का जुर्माना

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई नियमों के उल्लंघन के कारण की गई है, जिसमें शेयरों को गिरवी रखने के अनुरोध को अस्वीकार करने पर जानकारी न देना और साइबर सुरक्षा में खामियां शामिल हैं। जानें इस मामले की पूरी जानकारी और सेबी के आदेश के प्रमुख बिंदु।
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सेबी का जुर्माना

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) पर नियामकीय नियमों के उल्लंघन के लिए एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। इस जुर्माने का कारण शेयरों को गिरवी रखने के अनुरोध को अस्वीकार करने पर संबंधित पक्षों को जानकारी न देना और आपातकालीन स्थिति में संचालन जारी रखने की तैयारियों में खामियां शामिल हैं। सेबी ने सीडीएसएल को निर्देश दिया है कि वह 45 दिनों के भीतर जुर्माने की राशि का भुगतान करे।


नियमों का उल्लंघन

सेबी के 102 पन्नों के आदेश में बताया गया है कि वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान कंपनी के संचालन की जांच में कई नियमों के उल्लंघन के मामले सामने आए। इनमें गिरवी रखने वाले और गिरवी लेने वाले दोनों पक्षों के डिपॉजिटरी प्रतिभागियों को जानकारी न देना और ग्राहकों की प्रतिभूतियों के संचालन से जुड़ी प्रक्रियाओं का पालन न करना शामिल है।


साइबर सुरक्षा में खामियां

इसके अतिरिक्त, आंकड़ों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त उपाय नहीं किए गए और आपदा या तकनीकी गड़बड़ी की स्थिति में संचालन बहाल करने की तैयारियों में भी कमियां पाई गईं। सेबी ने यह भी पाया कि सीडीएसएल ने साइबर सुरक्षा से संबंधित कमजोरियों को समय पर दूर नहीं किया और कंपनी की साइबर सुरक्षा जांच भी अधूरी थी, जिसमें सभी डोमेन और बाहरी अनुप्रयोग शामिल नहीं थे।