सेबी ने कलाहरिधान ट्रेंड्ज पर लगाया एक करोड़ रुपये का जुर्माना
सेबी की कार्रवाई
भारतीय पूंजी बाजार के नियामक सेबी ने एसएमई कंपनी कलाहरिधान ट्रेंड्ज लिमिटेड और उसके प्रवर्तकों पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई ऋण चूक की जानकारी छिपाने और निवेशकों को गलत जानकारी देने के आरोप में की गई है। कलाहरिधान ट्रेंड्ज लिमिटेड (केटीएल) कपड़ों के निर्माण और व्यापार में संलग्न है और यह एनएसई के एसएमई प्लेटफॉर्म इमर्ज पर सूचीबद्ध थी।
प्रतिबंध और खुलासे की कमी
सेबी ने केटीएल और उसके प्रबंध निदेशक निरंजन डी अग्रवाल को प्रतिभूति बाजारों से दो साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। वहीं, निदेशक आदित्य एन अग्रवाल और सुनितादेवी निरंजन अग्रवाल को एक वर्ष के लिए प्रतिबंधित किया गया है। सेबी ने बृहस्पतिवार को जारी 57 पन्नों के आदेश में बताया कि केटीएल ने एचडीएफसी बैंक के क्रेडिट कार्ड बकाये के भुगतान में चूक का समय पर खुलासा नहीं किया।
भ्रामक निर्यात ऑर्डर का दावा
कंपनी ने स्वीकार किया कि उसे खुलासा करना चाहिए था, लेकिन उसने इसे अनजाने में हुई गलती बताया। हालांकि, सेबी ने इस स्पष्टीकरण को अस्वीकार कर दिया, यह कहते हुए कि समय पर खुलासा करना अनिवार्य है, क्योंकि यह निवेशकों को किसी सूचीबद्ध कंपनी की वित्तीय स्थिति का सही आकलन करने में मदद करता है। इसके अलावा, नियामक ने यह भी पाया कि कंपनी का बांग्लादेश स्थित बेक्सिमकोर्प टेक्सटाइल्स से 115.5 करोड़ रुपये के निर्यात ऑर्डर का दावा भ्रामक था।
