सेबी ने जी एंटरटेनमेंट को एक साल के लिए प्रतिबंधित किया, लगाया 1.48 करोड़ रुपये का जुर्माना
सेबी का निर्णय
नई दिल्ली, एक अगस्त को, सेबी ने एस्सेल समूह की कंपनियों द्वारा लिए गए ऋण को सुरक्षित करने के लिए जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड (जेडईईएल) की हैदराबाद स्थित संपत्ति को अनधिकृत रूप से गिरवी रखने के मामले में कंपनी पर दो महीने का प्रतिबंध लगाया है। इसके साथ ही, कंपनी के मानद चेयरमैन सुभाष चंद्रा और प्रबंध निदेशक एवं सीईओ पुनीत गोयनका को एक साल के लिए प्रतिभूति बाजार से प्रतिबंधित किया गया है। इसके अलावा, उन पर कुल 1.48 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। यह जानकारी शुक्रवार रात को जारी किए गए 150 पन्नों के अंतिम आदेश में दी गई।
जुर्माने का विवरण
सेबी ने जीईईएल पर 30 लाख रुपये, चंद्रा पर 60 लाख रुपये और गोयनका पर 58 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यह मामला 27 दिसंबर, 2018 को हुए एक जमा और घोषणा समझौते से संबंधित है, जिसमें एस्सेल होम और अन्य संबंधित उधारकर्ता इकाइयों द्वारा लिए गए ऋण के लिए जीईईएल की हैदराबाद स्थित संपत्ति के मूल स्वामित्व दस्तावेज इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (आईएचएफएल) को सौंपे गए थे।
नियमों का उल्लंघन
सेबी ने बताया कि जीईईएल की संपत्ति का उपयोग एक संबंधित-पक्ष लेनदेन के रूप में किया गया था और कंपनी ने अपनी ऑडिट समिति से पूर्व मंजूरी प्राप्त करने में असफल रही, जिससे एलओडीआर (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) नियमों का उल्लंघन हुआ। इसके अलावा, गोयनका और चंद्रा को यह जानकारी होने के बावजूद कि हैदराबाद स्थित जमीन को सुरक्षा के रूप में रखा गया था और मूल दस्तावेज जून 2020 तक ऋणदाता के पास थे, जीईईएल ने अपने वित्तीय विवरणों में आवश्यक खुलासे नहीं किए।
