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हरियाणा में ट्रैवल एजेंटों के लिए नए नियम, युवाओं को ठगी से बचाने की पहल

हरियाणा सरकार ने विदेश में रोजगार के अवसरों का झांसा देकर युवाओं को ठगने वाले ट्रैवल एजेंटों पर नियंत्रण लगाने के लिए नए नियम लागू किए हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इन नियमों को मंजूरी दी गई, जिसका उद्देश्य धोखाधड़ी, मानव तस्करी और अवैध भर्ती जैसी गतिविधियों से युवाओं को सुरक्षित रखना है। नए नियमों के तहत सभी ट्रैवल एजेंटों के लिए पंजीकरण अनिवार्य होगा।
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हरियाणा सरकार की नई पहल

चंडीगढ़, तीन नवंबर: हरियाणा सरकार ने विदेश में रोजगार और करियर के बेहतर अवसरों का झांसा देकर युवाओं को ठगने वाले लोगों पर नियंत्रण लगाने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा पंजीकरण एवं ट्रैवल एजेंट विनियमन अधिनियम, 2025 के तहत नए नियमों को मंजूरी दी गई। इन नियमों का उद्देश्य राज्य के युवाओं को धोखाधड़ी करने वाले ट्रैवल एजेंटों, अवैध भर्ती, मानव तस्करी और 'डंकी रूट' जैसी गतिविधियों से सुरक्षित रखना है।


हरियाणा के कई युवा पहले भी धोखाधड़ी का शिकार हो चुके हैं। इस साल जून में कुरुक्षेत्र के एक युवक ने बताया कि उसे मोल्दोवा जाने का वैध रास्ता देने का वादा कर एक ट्रैवल एजेंट ने अवैध 'डंकी रूट' से यूरोप भेज दिया, जहां उसे यातना और जबरन वसूली का सामना करना पड़ा। नए नियमों के तहत सभी नए और मौजूदा ट्रैवल एजेंटों के लिए पंजीकरण अनिवार्य होगा।


हर नए कार्यालय या शाखा के लिए अलग से पंजीकरण कराना होगा। आधिकारिक बयान के अनुसार, पासपोर्ट सेवाओं, टूर एवं ट्रैवल एजेंसी सेवाओं, शिक्षा के लिए वीजा परामर्श और टिकट बुकिंग सेवाओं के लिए भी अलग-अलग पंजीकरण आवश्यक होगा।