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इमरान खान ने प्रदर्शन में भागीदारी के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट से मांगी माफी

बॉलीवुड अभिनेता इमरान खान ने प्रदर्शन में भागीदारी के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट से बिना शर्त माफी मांगी है। उनके वकील ने अदालत को आश्वस्त किया है कि वह भविष्य में किसी भी प्रदर्शन में शामिल नहीं होंगे। इस मामले में सुनवाई के दौरान अदालत ने इमरान की भागीदारी पर नाराजगी जताई और FRRO द्वारा जारी नोटिस पर रोक लगा दी। जानें इस मामले में अदालत का क्या निर्णय है और इमरान खान को किस प्रकार की राहत मिली है।
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इमरान खान की बिना शर्त माफी


बॉलीवुड के अभिनेता इमरान खान ने प्रदर्शन में शामिल होने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट से बिना शर्त माफी मांगी है। इमरान, जो एक अमेरिकी नागरिक और OCI कार्ड धारक हैं, के वकील ने अदालत को आश्वस्त किया कि वह भविष्य में किसी भी प्रदर्शन में भाग नहीं लेंगे।


प्रदर्शन में भागीदारी का मामला

पिछले महीने, इमरान खान मुंबई में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ SIR मुद्दे पर हुए एक प्रदर्शन में शामिल हुए थे। इसके बाद, फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस (FRRO) ने उन्हें देश छोड़ने का नोटिस जारी किया, जिसमें उन्हें 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का निर्देश दिया गया था।


बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई

सोमवार को इस मामले की सुनवाई बॉम्बे हाईकोर्ट में हुई। चीफ जस्टिस महेश चंद्र त्रिपाठी और जस्टिस अद्वैत सेठना की पीठ ने इमरान खान की प्रदर्शन में भागीदारी पर नाराजगी व्यक्त की। अदालत ने कहा कि भारत में विरोध प्रदर्शन का मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को है।


अदालत का निर्णय

सुनवाई के दौरान, इमरान खान के वकील वेंकटेश धोंड ने बिना शर्त माफी पेश की और यह भी कहा कि इमरान भविष्य में किसी भी प्रदर्शन में शामिल नहीं होंगे। अदालत ने यह भी कहा कि भारत की उदारता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि OCI कार्ड धारक अमेरिकी नागरिक को तुरंत निर्वासित करने के बजाय पहले नोटिस दिया गया।


इमरान खान ने FRRO के नोटिस को चुनौती दी है और अदालत ने उनकी याचिका पर अगली सुनवाई 7 दिसंबर को निर्धारित की है। साथ ही, अदालत ने पहले के आदेश को आगे बढ़ाते हुए FRRO के नोटिस पर रोक लगा दी है। अब अगली सुनवाई में यह तय किया जाएगा कि FRRO के नोटिस के संबंध में आगे क्या कदम उठाए जाएंगे। इस समय इमरान खान को राहत मिली हुई है और उनके खिलाफ देश छोड़ने का नोटिस प्रभावी नहीं है।