जैकलीन फर्नांडीज को सुप्रीम कोर्ट से मिली याचिका वापस लेने की अनुमति
सुप्रीम कोर्ट का निर्णय
बृहस्पतिवार को उच्चतम न्यायालय ने अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज को 200 करोड़ रुपये के धन शोधन मामले में दिल्ली की अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका वापस लेने की अनुमति दी। न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने कहा, "याचिकाकर्ता के वकील ने उचित कानूनी उपाय अपनाने की छूट के साथ इस विशेष अनुमति याचिका को वापस लेने की इजाजत मांगी है।"
इस अनुरोध को स्वीकार करते हुए, उच्चतम न्यायालय ने याचिका वापस लेने की अनुमति प्रदान की।
याचिका वापस लेने का कारण
सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने याचिकाकर्ता के वकील के अनुरोध को मानते हुए उन्हें अन्य कानूनी विकल्पों का उपयोग करने की स्वतंत्रता दी।
जैकलीन फर्नांडीज ने इस मामले में उचित कानूनी प्रक्रिया के तहत अन्य विकल्प चुनने का निर्णय लिया है।
मामले का विवरण
दिल्ली की एक विशेष अदालत ने 30 मई को जैकलीन फर्नांडीज, ठग सुकेश चंद्रशेखर और 15 अन्य आरोपियों के खिलाफ 200 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोप तय करने का आदेश दिया था।
जैकलीन ने इस आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, लेकिन अब उन्होंने याचिका वापस ले ली है।
इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) जांच कर रहा है, जिसमें जैकलीन पर गंभीर आरोप लगे हैं। अब, याचिका वापस लेने के बाद, अभिनेत्री अन्य निचली या उच्च अदालत का रुख कर सकती हैं।
