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पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना की जेल में मोबाइल फोन से मिली अश्लील वीडियो की जांच

बेंगलुरु की सेंट्रल जेल में बंद पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना के पास से जब्त मोबाइल फोन में 90 अश्लील वीडियो मिले हैं। जांच एजेंसियां इस सामग्री की उत्पत्ति और संभावित आपराधिक संबंधों की जांच कर रही हैं। प्रज्वल रेवन्ना पहले से ही यौन अपराध के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे हैं। इस मामले में नई FIR भी दर्ज की गई है, जिसमें अन्य आरोपियों का नाम भी शामिल है। जानें इस मामले की पूरी जानकारी और आगे की कार्रवाई के बारे में।
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बेंगलुरु में पूर्व सांसद की नई जांच

बेंगलुरु : सेंट्रल जेल में बंद पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना एक बार फिर से जांच के दायरे में आ गए हैं। जेल में उनके पास से जब्त किए गए मोबाइल फोन की फोरेंसिक जांच में लगभग 90 अश्लील वीडियो पाए गए हैं। जांच एजेंसियां अब इस फोन में मौजूद वीडियो, तस्वीरों और अन्य डिजिटल सामग्री की गहनता से जांच कर रही हैं। यह भी देखा जा रहा है कि ये सामग्री कहां से आई और क्या इसका किसी आपराधिक मामले से संबंध है।


जेल में छापेमारी के बाद नई FIR दर्ज

सेंट्रल क्राइम ब्रांच (CCB) ने मंगलवार को बेंगलुरु सेंट्रल जेल में छापेमारी की, जहां प्रज्वल रेवन्ना के पास मोबाइल फोन मिलने की जानकारी मिली। इसके बाद पुलिस ने एक नई FIR दर्ज की है। इस मामले में जेल में बंद अंडरट्रायल कैदी प्रताप राय को भी आरोपी बनाया गया है। जब्त किया गया मोबाइल फोन फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है।


रेप केस में उम्रकैद की सजा काट रहे प्रज्वल

प्रज्वल रेवन्ना, जो जेडीएस विधायक एचडी रेवन्ना के बेटे और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के पोते हैं, को महिलाओं से जुड़े यौन अपराध के मामले में अगस्त 2025 में उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी। एक महिला ने अप्रैल 2024 में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि प्रज्वल ने उसके साथ कई बार यौन अपराध किया और मामले की जानकारी देने पर उसे धमकाया।


तीन अन्य मामलों की सुनवाई भी बाकी

इस मामले में अदालत ने प्रज्वल के खिलाफ रेप, ताक-झांक, आपराधिक धमकी और अश्लील सामग्री से संबंधित आरोपों में कार्रवाई की थी। 1 अगस्त 2025 को पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव्स की स्पेशल कोर्ट ने उन्हें दोषी ठहराया और अगले दिन उम्रकैद की सजा के साथ 11.50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया, जिसमें से 11.25 लाख रुपये पीड़िता को देने का आदेश दिया गया। प्रज्वल के खिलाफ रेप के तीन अन्य मामले भी चल रहे हैं, जिनकी सुनवाई अभी बाकी है। वहीं, जेल से बरामद मोबाइल के डिजिटल सबूतों की जांच जारी है।