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बिग बॉस के पूर्व कंटेस्टेंट पर विवाद: ₹370 की बिरयानी मामले में पुलिस कार्रवाई

गुरुग्राम में एक लाइव कॉमेडी शो के दौरान '₹370 की बिरयानी' विवाद ने प्रणीत मोरे और हिमांशु जांगड़ा को मुश्किल में डाल दिया है। इस मामले में पुलिस ने आपराधिक मामला दर्ज किया है और राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी संज्ञान लिया है। दोनों को 22 जून, 2026 को पैनल के सामने पेश होने के लिए समन भेजा गया है। विवाद की जड़ एक आपत्तिजनक टिप्पणी है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसके बाद दोनों की आलोचना शुरू हो गई। जानें इस मामले की पूरी कहानी।
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बिग बॉस के पूर्व कंटेस्टेंट पर विवाद: ₹370 की बिरयानी मामले में पुलिस कार्रवाई

प्रणीत मोरे और हिमांशु जांगड़ा की मुश्किलें बढ़ीं

पूर्व 'बिग बॉस' प्रतियोगी और प्रसिद्ध स्टैंड-अप कॉमेडियन प्रणीत मोरे तथा वेब डेवलपर हिमांशु जांगड़ा के लिए समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। गुरुग्राम में एक लाइव कॉमेडी शो के दौरान '₹370 की बिरयानी' विवाद के चलते, पुलिस ने उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया है। इस मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) ने भी सख्त रुख अपनाया है।


कमीशन ने इस विवाद का स्वतः संज्ञान लेते हुए प्रणीत मोरे और हिमांशु जांगड़ा को 22 जून, 2026 को पैनल के समक्ष पेश होने के लिए समन भेजा है.


क्या है '₹370 की बिरयानी' का विवाद?

यह विवाद उस समय शुरू हुआ जब प्रणीत मोरे के स्टैंड-अप कॉमेडी शो का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वीडियो में, हिमांशु जांगड़ा दर्शकों के बीच अपनी एक डेट का किस्सा साझा कर रहे थे।


जांगड़ा ने बताया कि उन्होंने एक महिला के साथ डेट पर चिकन बिरयानी की एक प्लेट पर ₹370 खर्च किए। जब महिला ने उन्हें घर छोड़ने के लिए कहा, तो उन्होंने आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिसमें उन्होंने शारीरिक नजदीकी की उम्मीद जताई।


सोशल मीडिया पर विवाद का असर

इस टिप्पणी पर मंच पर मौजूद कॉमेडियन प्रणीत मोरे और अन्य दर्शक हंसते हुए दिखाई दिए। जब यह वीडियो वायरल हुआ, तो इसे महिलाओं के प्रति घृणा और अपमानजनक व्यवहार के रूप में देखा गया, जिसके बाद दोनों की सोशल मीडिया पर तीखी आलोचना हुई।


पुलिस कार्रवाई और माफी

गुरुग्राम पुलिस ने इस मामले में प्रणीत मोरे और हिमांशु जांगड़ा के खिलाफ केस दर्ज किया है। उन्हें नोटिस जारी कर जांच में शामिल होने का निर्देश दिया गया है। FIR, सूचना प्रौद्योगिकी (IT) अधिनियम की धारा 67 और भारतीय दंड संहिता की धाराओं 294, 353(3), 75(2) और 75(3) के तहत दर्ज की गई है।


पुलिस ने बताया कि पुलिस कमिश्नर की देखरेख में विस्तृत जांच चल रही है। इस विवाद पर प्रणीत मोरे ने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी और कहा कि वे "इस नफरत के हकदार थे।"


महाराष्ट्र साइबर पुलिस की कार्रवाई

इस बीच, महाराष्ट्र साइबर पुलिस ने भी प्रणीत मोरे और हिमांशु जांगड़ा के खिलाफ सोशल मीडिया पर कथित तौर पर "अश्लील और आपत्तिजनक" सामग्री फैलाने के लिए केस दर्ज किया है और उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया है.


ट्विटर पर विवाद की पुष्टि