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बॉम्बे हाईकोर्ट से इमरान खान को मिली राहत, 2 नवंबर तक भारत में रह सकेंगे

बॉम्बे हाईकोर्ट ने अभिनेता इमरान खान को भारत छोड़ने के आदेश पर रोक लगाते हुए उन्हें अंतरिम राहत प्रदान की है। अगली सुनवाई 2 नवंबर को होगी। इमरान ने FRRO के नोटिस को चुनौती दी थी, जिसे उन्होंने मनमाना और गैरकानूनी बताया। जानें इस मामले की पूरी जानकारी और इमरान के भारत में रहने के अधिकार के बारे में।
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इमरान खान को मिली अंतरिम राहत


बॉम्बे हाईकोर्ट ने अभिनेता इमरान खान को भारत छोड़ने के आदेश पर अंतरिम राहत प्रदान की है। अदालत ने उनके खिलाफ जारी 'लीव इंडिया नोटिस' पर रोक लगा दी है, और मामले की अगली सुनवाई 2 नवंबर को निर्धारित की गई है। इमरान खान को विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (FRRO) द्वारा 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का निर्देश दिया गया था।


अमेरिकी नागरिक इमरान खान की याचिका

इमरान खान, जो अमेरिकी नागरिक हैं और उनके पास ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (OCI) कार्ड है, ने FRRO के नोटिस को बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। उन्होंने इसे मनमाना और गैरकानूनी बताया। सुनवाई के दौरान, केंद्र ने अतिरिक्त समय मांगा, और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने अदालत को आश्वासन दिया कि अगली सुनवाई तक इमरान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।


2 नवंबर तक राहत जारी रहेगी

चीफ जस्टिस महेश चंद्र त्रिपाठी और जस्टिस अद्वैत सेठना की पीठ ने मामले को 2 नवंबर तक टाल दिया। इमरान के वकील वेंकटेश धोंड ने अदालत को बताया कि FRRO के अनुसार, अभिनेता को 28 अक्टूबर को भारत छोड़ना था। केंद्र के आश्वासन के बाद, अदालत ने आदेश को अगली सुनवाई तक प्रभावी न रखने का निर्देश दिया, जिससे इमरान को भारत में रहने की राहत मिली।


नोटिस जारी होने का कारण

यह मामला 10 अक्टूबर को मुंबई पुलिस द्वारा इमरान खान की हिरासत से जुड़ा है। वह मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर हुए विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए थे। इस दौरान उनकी पार्टनर लेखा वॉशिंगटन और कजिन जेन मैरी खान भी उनके साथ थीं। 14 अक्टूबर को FRRO ने इमरान को 'लीव इंडिया नोटिस' जारी किया, जो Immigration and Foreigners Act, 2025 की धारा 7(2)(C) और 29 के तहत था।


इमरान का नोटिस पर विरोध

इमरान खान ने हाईकोर्ट में दायर याचिका में नोटिस को 'मनमाना, गैरकानूनी और गंभीर' बताया। उन्होंने कहा कि उन्हें आदेश जारी करने से पहले उचित कारण नहीं बताए गए और न ही अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया। याचिका में यह भी कहा गया कि अधिकारियों ने उचित जांच किए बिना कार्रवाई की। इमरान ने प्रदर्शन में शामिल होने से इनकार किया है।


भारत के साथ इमरान का संबंध

अभिनेता ने भारत के साथ अपने लंबे संबंधों का उल्लेख किया है, यह बताते हुए कि वह दो साल की उम्र से भारत में रह रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनका शिक्षा, परिवार, शादी और पेशेवर जीवन भारत से जुड़ा है और उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। इमरान ने हाईकोर्ट से नोटिस रद्द करने और मामले में अंतरिम सुरक्षा की मांग की है। अगली सुनवाई 2 नवंबर को होगी।