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राजपाल यादव को दिल्ली हाईकोर्ट से मिली निराशा, चेक बाउंस मामले में सजा

दिल्ली हाईकोर्ट ने अभिनेता राजपाल यादव को चेक बाउंस के मामलों में दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है। जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की बेंच ने यादव की याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिससे उन्हें तीन-तीन महीने की साधारण कारावास की सजा का सामना करना पड़ेगा। यह मामला मुरली प्रॉजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से जुड़ा है, जिसमें यादव को कई बार कर्ज चुकाने का मौका दिया गया था, लेकिन वह असफल रहे। अब यह देखना होगा कि क्या उन्हें फिर से जेल जाना पड़ेगा।
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दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला

नई दिल्ली - अभिनेता और कॉमेडियन राजपाल यादव को दिल्ली हाईकोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है। जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की बेंच ने यादव द्वारा निचली अदालत के निर्णय को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है, जिससे उनकी दोषसिद्धि बरकरार रही। इसके परिणामस्वरूप, यादव को चेक बाउंस के सभी सात मामलों में तीन-तीन महीने की साधारण कारावास की सजा सुनाई गई है।


जस्टिस शर्मा ने यह आदेश मुरली प्रॉजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर किए गए मामले में सुनाया। उन्होंने कहा कि राजपाल यादव को कंपनी का कर्ज चुकाने और अपने वादे को निभाने के लिए कई अवसर दिए गए, लेकिन वह इस कार्य में असफल रहे। अब यह देखना होगा कि क्या राजपाल यादव को फिर से जेल जाना पड़ेगा। दिल्ली हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद, अभिनेता को फिर से जेल की हवा खानी पड़ सकती है।