Newzfatafatlogo

राजपाल यादव को सुप्रीम कोर्ट से चेक बाउंस मामले में मिली राहत

अभिनेता राजपाल यादव को चेक बाउंस मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। उन्होंने अपनी पुश्तैनी संपत्ति बेचकर बकाया राशि चुकाने का प्रस्ताव दिया है। कोर्ट ने उनकी योजना को स्वीकार कर लिया है, जिसमें 1.15 करोड़ रुपये की राशि जमा करने की बात कही गई है। जानें इस मामले में आगे क्या होगा और राजपाल यादव ने अदालत में क्या कहा।
 | 

सुप्रीम कोर्ट से राहत

मनोरंजन समाचार: अभिनेता राजपाल यादव को चेक बाउंस के मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट ने उनके द्वारा प्रस्तुत उस प्रस्ताव को मंजूरी दी है, जिसमें उन्होंने अपनी पुश्तैनी संपत्ति बेचकर बकाया राशि चुकाने का उल्लेख किया। अभिनेता ने अदालत को बताया कि उनके पास 1.15 करोड़ रुपये की राशि तैयार है, जिसे वह बुधवार को डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से जमा कर सकते हैं। इसके अलावा, उनकी पुश्तैनी संपत्ति के संभावित खरीदार ने 85 लाख रुपये देने की सहमति भी दी है। इस प्रकार, प्रारंभिक तौर पर दो करोड़ रुपये जमा करने की योजना बनाई गई है।


डीडी के माध्यम से 85 लाख का भुगतान

अभिनेता की पुश्तैनी संपत्ति के संभावित खरीदार अनंत प्रकाश यादव भी कोर्ट में उपस्थित थे। उन्होंने 85 लाख रुपये डिमांड ड्राफ्ट के जरिए जमा करने की इच्छा व्यक्त की। कोर्ट ने कहा कि यह राशि सोमवार को जमा होने के बाद राजपाल यादव को आगे की प्रक्रिया के तहत सशर्त राहत दी जा सकती है। इसके बाद अदालत बाकी बकाया राशि चुकाने के लिए एक समय-सारणी भी निर्धारित करेगी।


पितृ पक्ष के कारण रजिस्ट्री में देरी

राजपाल यादव के वकील ने अदालत को बताया कि अभिनेता की पुश्तैनी संपत्ति का एक खरीदार मिल चुका है, लेकिन वर्तमान में पितृ पक्ष के चलते वह बिक्री दस्तावेजों का पंजीकरण नहीं कराना चाहता। खरीदार नवरात्र के बाद संपत्ति की रजिस्ट्री कराने की इच्छा रखता है, लेकिन वह फिलहाल 85 लाख रुपये अग्रिम भुगतान देने के लिए तैयार है।


भावुक राजपाल यादव का बयान

राजपाल यादव ने कोर्ट में भावुक होकर कहा कि उन्होंने अब तक लगभग ढाई सौ फिल्मों में काम किया है और उनका काफी पैसा डूब चुका है। उन्होंने कहा कि इस मामले में पांच करोड़ रुपये का नुकसान उन्हें बहुत प्रभावित कर रहा है। इस पर मुख्य न्यायाधीश ने हल्के-फुल्के अंदाज में उनसे कहा कि अब कोई अच्छी फिल्म बनाकर लोगों का मनोरंजन करें। मामले की अगली सुनवाई दो दिन बाद होगी।