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हरियाणा लाडो लक्ष्मी योजना में नए नियम: 2100 रुपये में से 1100 रुपये सीधे खाते में

हरियाणा सरकार ने लाडो लक्ष्मी योजना में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं, जिसमें महिलाओं को मिलने वाली आर्थिक सहायता का वितरण नया रूप ले चुका है। अब 2100 रुपये में से 1100 रुपये सीधे बैंक खाते में और 1000 रुपये आरडी या एफडी में जमा किए जाएंगे। इस योजना के तहत पात्रता मानदंडों में बच्चों की शिक्षा और पोषण से जुड़े मानकों को भी शामिल किया गया है। जानें इस योजना के नए नियम और कैसे अधिक महिलाएं इसका लाभ उठा सकती हैं।
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हरियाणा लाडो लक्ष्मी योजना में बदलाव


हरियाणा लाडो लक्ष्मी योजना की नई जानकारी: हरियाणा सरकार ने दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को मिलने वाली आर्थिक सहायता के वितरण के तरीके में बदलाव किया है। अब पात्र महिलाओं को हर महीने 2100 रुपये में से 1100 रुपये सीधे उनके बचत बैंक खाते में दिए जाएंगे, जबकि शेष 1000 रुपये उनके नाम पर आरडी या एफडी के रूप में जमा किए जाएंगे। इस जमा राशि पर ब्याज भी मिलेगा और निर्धारित अवधि पूरी होने पर महिला को रकम वापस दी जाएगी। सरकार ने जमा की परिपक्वता अवधि अधिकतम पांच वर्ष निर्धारित की है।


नई व्यवस्था के तहत सहायता का वितरण

लाडो लक्ष्मी योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2100 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। पहले यह राशि सीधे उनके खाते में दी जाती थी, लेकिन अब 1000 रुपये एफडी या आरडी में जमा किए जाएंगे। नए नियमों के अनुसार, 2100 रुपये की राशि को दो हिस्सों में बांटा गया है। इस व्यवस्था के तहत महिलाओं को हर महीने घरेलू जरूरतों और अन्य खर्चों के लिए ₹1100 मिलेंगे, जबकि ₹1000 उनके नाम पर जमा होते रहेंगे। इस प्रकार योजना के तहत मिलने वाली मदद ₹2100 प्रतिमाह बनी रहेगी, लेकिन इसका एक हिस्सा भविष्य के लिए सुरक्षित किया जाएगा।


पहले महीने के नियम

8 जनवरी की अधिसूचना के अनुसार नए लाभार्थियों को पहले महीने में पूरी ₹2100 की राशि उनके बचत बैंक खाते में देने का प्रावधान है। दूसरे महीने से सहायता को ₹1100 नकद हस्तांतरण और ₹1000 आरडी या एफडी में जमा करने के रूप में बांटा जाएगा। अधिसूचना में उन लाभार्थियों के लिए भी अलग व्यवस्था का उल्लेख है, जो स्वेच्छा से निर्धारित सीमा तक कम मासिक सहायता लेना चुनती हैं। इसलिए लाभार्थियों को अपनी चुनी हुई राशि और लागू नियमों के अनुसार भुगतान की शर्तें जांचनी चाहिए।


पात्रता से जुड़ी जानकारी

योजना के पात्रता संबंधी प्रावधानों में बच्चों की शिक्षा और पोषण से जुड़े मानकों को भी महत्व दिया गया है। निर्धारित शर्तें पूरी करने वाली महिलाओं को अतिरिक्त पात्रता श्रेणियों के तहत लाभ मिल सकता है। परिवार का सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड या सीबीएसई की दसवीं अथवा बारहवीं की परीक्षा में 80 प्रतिशत से अधिक अंक हासिल करे। सरकारी स्कूल में कक्षा एक से चार तक पढ़ने वाला बच्चा निपुण भारत मिशन के तहत निर्धारित कक्षा-स्तर की दक्षता हासिल करे। मां अपने बच्चे को गंभीर तीव्र कुपोषण या मध्यम तीव्र कुपोषण की स्थिति से बाहर निकालने में सफल हो। तीन से अधिक बच्चों वाली माताओं पर निर्धारित प्रतिबंध लागू होगा।


आय सीमा में वृद्धि

लाडो लक्ष्मी योजना के विस्तार के तहत हरियाणा सरकार ने पात्र परिवारों की वार्षिक आय सीमा ₹1 लाख से बढ़ाकर ₹1.80 लाख करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 17 सितंबर 2026 को योजना के दूसरे चरण की शुरुआत की। इस बदलाव से अधिक परिवारों की महिलाओं को योजना का लाभ मिल सकेगा। योजना के सामान्य पात्रता नियमों में महिला की उम्र कम से कम 23 वर्ष होना और हरियाणा में निवास संबंधी निर्धारित शर्तें पूरी करना शामिल है। आय का सत्यापन परिवार सूचना डेटाबेस रिपॉजिटरी के आधार पर किया जाता है।