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मोबाइल कनेक्शन पर नई सख्ती: सिम कार्ड की लिमिट लागू

सरकार ने मोबाइल कनेक्शन की संख्या पर नए नियम लागू किए हैं, जिसके तहत एक व्यक्ति के नाम पर अधिकतम सिम कार्ड की सीमा निर्धारित की गई है। 24 अगस्त से, टेलीकॉम कंपनियां उन ग्राहकों को नई सिम कार्ड जारी नहीं करेंगी जिनके नाम पर पहले से निर्धारित सीमा पूरी हो चुकी है। जानें इस नए नियम के पीछे का उद्देश्य और इसके कार्यान्वयन की प्रक्रिया के बारे में।
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सरकार की नई पहल

नई दिल्ली: सरकार ने मोबाइल कनेक्शन की संख्या पर नियमों को और अधिक सख्त करने का निर्णय लिया है। 24 अगस्त से, टेलीकॉम कंपनियां उन ग्राहकों को नई सिम कार्ड जारी नहीं करेंगी, जिनके नाम पर पहले से निर्धारित सीमा पूरी हो चुकी है। यह निर्देश दूरसंचार विभाग (DoT) द्वारा 17 अगस्त को जारी किए गए सर्कुलर में दिया गया है। कंपनियों को ऐसे उपाय करने होंगे, जिससे वे उन ग्राहकों की पहचान कर सकें, जिनके नाम पर अधिकतम कनेक्शन हैं।


एक व्यक्ति के नाम पर कितनी सिम कार्ड?

सिम कार्ड की सीमा नई नहीं है, यह पहले से निर्धारित है। DoT ने कुछ साल पहले कहा था कि एक व्यक्ति के नाम पर अधिकतम 9 कनेक्शन हो सकते हैं। यह नियम सभी ऑपरेटरों और सर्कल्स पर लागू होता है। जम्मू-कश्मीर, असम और पूर्वोत्तर राज्यों में यह सीमा छह कनेक्शन की है। अब, कंपनियों को नई सिम जारी करने से पहले ग्राहक के मौजूदा कनेक्शन की जांच करनी होगी। यदि सीमा पूरी हो चुकी है, तो नई सिम नहीं मिलेगी। नए कनेक्शन के लिए ग्राहक को कस्टमर एप्लिकेशन फॉर्म (CAF) में अपने सभी मोबाइल नंबर बताने होंगे, चाहे वे किसी भी कंपनी या सर्कल के हों।


ऑपरेटर कैसे पहचानेंगे?

लिमिट को लागू करने के लिए, टेलीकॉम कंपनियां सरकार के डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म (DIP) से ग्राहक के रिकॉर्ड की क्रॉस-चेकिंग करेंगी। इस प्रणाली में विभिन्न कंपनियों के सब्सक्राइबर विवरण एकत्रित होते हैं। इससे यह पता चलेगा कि व्यक्ति की सीमा पूरी हुई है या नहीं। 23 अगस्त से, DIP पर फोटो-आधारित पहचान फीचर भी शुरू किया जाएगा। जो ग्राहक सीमा पार कर चुके हैं, उनकी एक प्रतिनिधि तस्वीर प्रदर्शित की जाएगी। ऑपरेटर नई सिम के अनुरोध को प्रोसेस करते समय इसका उपयोग कर सकते हैं। यदि सीमा पार हो गई है, तो नई सिम नहीं दी जाएगी। कंपनियों को 30 नवंबर तक अपने सिस्टम को DIP से जोड़ने और प्रक्रिया को सुचारू करने का समय दिया गया है।


गलती से सिम जारी होने पर क्या होगा?

जब तक कंपनियां तकनीकी बदलाव नहीं करतीं, तब तक एक अंतरिम व्यवस्था लागू रहेगी। यदि तय सीमा से अधिक कनेक्शन सक्रिय होते हैं, तो उन्हें तुरंत एक दिन के लिए निलंबित किया जा सकता है। यह कार्रवाई CAF की शर्तों के तहत की जाएगी। DoT का कहना है कि इस निर्देश का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि ग्राहक केवल निर्धारित सीमा तक ही मोबाइल कनेक्शन का उपयोग करें। लागू करने में आने वाली समस्याओं का समाधान संबंधित लाइसेंस सेवा क्षेत्र करेगा। ये नियम फर्जी सिम और गलत उपयोग को रोकने के लिए बनाए गए हैं। अब अधिक सिम लेना आसान नहीं होगा।