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मोबाइल सिम के नए नियम: 9 से अधिक सिम नहीं मिलेंगे

सरकार ने मोबाइल सिम के लिए नए नियम लागू करने का निर्णय लिया है, जिसके तहत एक व्यक्ति के नाम पर 9 से अधिक सिम नहीं मिलेंगे। 24 अगस्त से टेलीकॉम कंपनियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि ग्राहक के नाम पर पहले से कितने नंबर रजिस्टर्ड हैं। इस लेख में जानें कि नए नियमों के तहत सिम की अधिकतम सीमा क्या है, और गलती से अधिक सिम जारी होने पर क्या कार्रवाई की जाएगी।
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सरकार का नया नियम

सरकार अब मोबाइल नंबरों की संख्या को लेकर सख्त नियम लागू करने जा रही है। 24 अगस्त से टेलीकॉम कंपनियां उन व्यक्तियों को नया सिम नहीं देंगी, जिनके नाम पर पहले से 9 सिम रजिस्टर्ड हैं। दूरसंचार विभाग ने कंपनियों को आवश्यक तकनीकी और प्रशासनिक बदलाव करने के निर्देश दिए हैं।


सिम की अधिकतम सीमा

यदि किसी व्यक्ति के नाम पर पहले से 9 मोबाइल कनेक्शन हैं और वह एक और सिम लेना चाहता है, तो वह अब सिस्टम से अतिरिक्त नंबर प्राप्त नहीं कर सकेगा। इस नियम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी व्यक्ति के नाम पर निर्धारित सीमा से अधिक मोबाइल कनेक्शन न हों। कंपनियों को अपने सिस्टम में सुधार करने के लिए 30 नवंबर 2026 तक का समय दिया गया है।


एक व्यक्ति कितनी सिम रख सकता है?

- वर्तमान में सिम रखने की अधिकतम सीमा के लिए कोई नया नियम नहीं है। दूरसंचार विभाग ने लगभग एक दशक पहले एक व्यक्ति के नाम पर अधिकतम 9 मोबाइल कनेक्शन रखने की सीमा निर्धारित की थी। यह सीमा विभिन्न टेलीकॉम कंपनियों और सर्किलों पर लागू होती है।


- विशेष रूप से जम्मू-कश्मीर, असम और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए नियम अलग हैं। इन क्षेत्रों में एक व्यक्ति के नाम पर अधिकतम 6 मोबाइल कनेक्शन रखने की अनुमति है।


- अब बदलाव सीमा में नहीं, बल्कि इसे लागू करने के तरीके में हो रहे हैं। टेलीकॉम कंपनियों को नया कनेक्शन देने से पहले यह सुनिश्चित करना होगा कि ग्राहक के नाम पर पहले से कितने नंबर रजिस्टर्ड हैं।


नया SIM लेते समय बताने होंगे पुराने नंबर

- नई सिम लेने से पहले ग्राहकों को अपने नाम पर पहले से चल रहे मोबाइल नंबरों की जानकारी देनी होगी। ग्राहक को कस्टमर एप्लीकेशन फॉर्म (CAF) में उन मोबाइल नंबरों का उल्लेख करना होगा, जो किसी अन्य कंपनी या टेलीकॉम सर्किल में रजिस्टर्ड हैं।


- इसका मतलब यह है कि केवल उसी कंपनी के नंबरों की गिनती नहीं होगी, जहां से ग्राहक नया सिम ले रहा है। अन्य ऑपरेटर के कनेक्शन भी कुल संख्या में शामिल किए जाएंगे।


कैसे पता चलेगा आपके पास कितने SIM हैं?

- टेलीकॉम कंपनियां सरकार के डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म (DIP) का उपयोग कर सकती हैं। इससे विभिन्न टेलीकॉम कंपनियों से प्राप्त ग्राहक जानकारी को मिलाकर यह पता चलेगा कि किसी व्यक्ति के नाम पर कितने कनेक्शन हैं।


- इसके अलावा, दूरसंचार विभाग ने इस सिस्टम में फोटो आधारित पहचान की सुविधा जोड़ने का निर्णय लिया है। 23 अगस्त से इस प्लेटफॉर्म पर सभी ग्राहकों की तस्वीर और जानकारी उपलब्ध होगी।


गलती से ज्यादा SIM जारी होने पर क्या होगा?

- सरकार ने ऐसे मामलों के लिए एक अंतरिम व्यवस्था बनाई है, जहां तकनीकी बदलाव पूरे होने से पहले गलती से सीमा से अधिक मोबाइल कनेक्शन सक्रिय हो जाए।


- दूरसंचार विभाग के निर्देशों के अनुसार, तय सीमा से अधिक जारी हुए मोबाइल कनेक्शन को तुरंत एक दिन के लिए निलंबित कर दिया जाएगा। यह कार्रवाई कस्टमर एप्लीकेशन फॉर्म में दर्ज नियम और शर्तों के आधार पर की जाएगी।