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हरिद्वार में 6 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को मिली आजीवन कारावास की सजा

हरिद्वार में एक छह वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में दोषी को POCSO कोर्ट द्वारा आजीवन कारावास और एक लाख रुपये का जुर्माना सुनाया गया है। यह घटना 9 फरवरी 2024 को हुई थी, जब आरोपी ने बच्ची को अपने घर बुलाकर दुष्कर्म किया। बच्ची की मां ने तुरंत पुलिस को सूचित किया, जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। न्यायालय ने सुनवाई के दौरान सभी गवाहों की बातों को सुना और आरोपी को दोषी ठहराया। जानें इस मामले की पूरी जानकारी।
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हरिद्वार में 6 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को मिली आजीवन कारावास की सजा

हरिद्वार में दुष्कर्म का मामला

हरिद्वार। एक छह वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के मामले में POCSO कोर्ट के प्रमुख न्यायाधीश लक्ष्मण सिंह ने दोषी को आजीवन कारावास और एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। सरकारी वकील आदेश चन्द चौहान के अनुसार, यह घटना 9 फरवरी 2024 को शाम करीब साढ़े चार बजे हुई थी।

आदेश चन्द चौहान ने बताया कि जब बच्ची अपने घर के बाहर खेल रही थी, तब आरोपी ने उसे किसी चीज का लालच देकर अपनी कुटिया में ले गया और वहीं पर उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना के बाद बच्ची रोते हुए अपने घर गई और अपनी मां को सब कुछ बताया। मां ने बच्ची की गंभीर स्थिति को देखते हुए तुरंत पुलिस को सूचित किया। कनखल थाना पुलिस ने सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर बच्ची से पूरी घटना की जानकारी ली। घटना के दिन ही बच्ची की मां ने आरोपी सीताराम उर्फ रामदास के खिलाफ मामला दर्ज कराया, जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

न्यायालय ने हड़पने के आरोप को किया खारिज

इस मामले की सुनवाई के दौरान वादी पक्ष ने अदालत में सात गवाह पेश किए। आरोपी ने खुद को संन्यासी बताते हुए दावा किया कि उसे झूठे मुकदमे में फंसाया गया है। हालांकि, न्यायालय ने दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराया और उसे उम्रकैद के साथ जुर्माने की सजा सुनाई।