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सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु में गौवध पर रोक लगाने के हाई कोर्ट के आदेश को किया स्थगित

सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु में गायों के वध पर रोक लगाने के मद्रास हाई कोर्ट के आदेश को स्थगित कर दिया है। अदालत ने कहा कि यदि कानून के अनुसार निर्धारित स्थान और श्रेणी में गायों के वध की अनुमति है, तो इस पर रोक लगाना कानून के खिलाफ है। जानें इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है और राज्य सरकार ने किस प्रकार से इस आदेश को चुनौती दी।
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सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण निर्णय


नई दिल्ली। तमिलनाडु में गायों के वध पर रोक लगाने के मद्रास हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने स्थगित कर दिया है। सोमवार को सुनवाई के दौरान, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि कानून के अनुसार निर्धारित स्थान और श्रेणी में गायों के वध की अनुमति है, तो इस पर रोक लगाना कानून के खिलाफ है।


मद्रास हाई कोर्ट ने 27 मई को राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि बकरीद या किसी अन्य दिन गाय और बछड़ों के वध पर रोक लगाई जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश में सुधार की आवश्यकता बताई है।


राज्य सरकार ने मद्रास हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया कि जब कानून ने निर्धारित श्रेणी की गायों के वध की अनुमति दी है, तो अदालत का ऐसा निर्देश कानून के प्रावधानों के खिलाफ है।


जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने इस मामले में नोटिस जारी किया और हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी।