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BJP विधायक को महिला डॉक्टर की हत्या के मामले में 4 साल की सजा

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने BJP विधायक राजू कुमार सिंह को महिला डॉक्टर अर्चना गुप्ता की हत्या के मामले में चार साल की सजा सुनाई है। यह मामला 2018 में हुई एक न्यू ईयर पार्टी के दौरान हर्ष फायरिंग से जुड़ा है, जिसमें अर्चना की मृत्यु हो गई थी। कोर्ट ने उन्हें पीड़ित परिवार को 25 लाख रुपये का मुआवजा देने का भी आदेश दिया है। जानें इस मामले की पूरी जानकारी और कोर्ट के फैसले के पीछे की कहानी।
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दिल्ली कोर्ट का फैसला

नई दिल्ली: बिहार के साहेबगंज से भारतीय जनता पार्टी (BJP) के विधायक राजू कुमार सिंह को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने एक गंभीर मामले में चार साल की सजा सुनाई है। इस निर्णय के बाद उनकी विधायकी समाप्त होना तय है। यह मामला 2018 में न्यू ईयर पार्टी के दौरान हुई हर्ष फायरिंग से जुड़ा है, जिसमें महिला डॉक्टर अर्चना गुप्ता की गोली लगने से मृत्यु हो गई थी। पिछले महीने, कोर्ट ने राजू सिंह को दोषी ठहराया था, और अब शनिवार को सजा का ऐलान किया गया। इसके साथ ही, कोर्ट ने उन्हें पीड़ित परिवार को 25 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश भी दिया है।


कोर्ट ने नरमी की अपील खारिज की

नरमी बरतने की अपील खारिज, कोर्ट ने नहीं दी कोई राहत

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज विशाल गोगने ने शुक्रवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई पूरी की। सुनवाई के दौरान, राजू सिंह के वकील ने उनके अच्छे आचरण का हवाला देते हुए रिहाई की मांग की। वकील ने कहा कि राजू सिंह 6 बार के विधायक हैं और पहले कभी दोषी नहीं ठहराए गए। उन्होंने सजा को 2 साल से कम करने की दलील दी, ताकि उनकी विधायकी सुरक्षित रहे, लेकिन अदालत ने इन दलीलों को अस्वीकार करते हुए उन्हें 4 साल की कठोर सजा सुनाई।


दोषी ठहराए गए धाराएं और अन्य आरोपी

इन धाराओं में हुए दोषी, पत्नी समेत 3 अन्य आरोपी रिहा

विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने की अदालत ने 6 जून को राजू सिंह को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 304 (भाग-दो) यानी गैर इरादतन हत्या और शस्त्र अधिनियम की धारा 30 के तहत दोषी ठहराया। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में राजू सिंह और उनकी पत्नी रेणु सिंह समेत चार लोगों को आरोपी बनाया था। पिछले महीने ट्रायल के बाद, कोर्ट ने राजू कुमार सिंह को मुख्य रूप से दोषी ठहराया, जबकि उनकी पत्नी और अन्य तीन आरोपियों को सबूतों के अभाव में रिहा कर दिया गया।


न्यू ईयर पार्टी की घटना

न्यू ईयर पार्टी की वो रात, जब फार्म हाउस में चली थी गोली

यह मामला 31 दिसंबर 2018 का है, जब दिल्ली के फतेहपुर बेरी स्थित एक फार्म हाउस में न्यू ईयर पार्टी का आयोजन किया गया था। इस पार्टी में भाजपा विधायक राजू सिंह अपनी पत्नी के साथ मौजूद थे। जश्न के दौरान हर्ष फायरिंग की गई, जिसमें एक गोली महिला डॉक्टर अर्चना गुप्ता को लगी, जिससे उनकी दुखद मृत्यु हो गई। इस फैसले ने यह स्पष्ट कर दिया है कि जश्न के नाम पर हथियारों का गैर-जिम्मेदाराना इस्तेमाल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।