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CJP नेताओं की जेल से रिहाई, दिल्ली कोर्ट ने दिया आदेश

दिल्ली की एक अदालत ने कॉकरोच जनता पार्टी के नेताओं सौरव दास और आशुतोष रांका को जेल से रिहा करने का आदेश दिया है। दोनों को जंतर-मंतर पर अनधिकृत प्रवेश के मामले में हिरासत में लिया गया था। अदालत ने दिल्ली पुलिस की याचिका को खारिज करते हुए उनकी न्यायिक हिरासत को बढ़ाने से मना कर दिया। जानें इस मामले की पूरी जानकारी और क्या है आगे की प्रक्रिया।
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सौरव दास और आशुतोष रांका की रिहाई


नई दिल्ली. कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेता सौरव दास और आशुतोष रांका को अंततः जेल से रिहाई मिल गई है। बुधवार को दिल्ली की एक अदालत ने उन्हें रिहा करने का आदेश दिया। पहले, दोनों को 5 दिन की न्यायिक हिरासत में रखा गया था, जिसे बाद में दो दिन के लिए बढ़ा दिया गया था। वे जंतर-मंतर पर अनधिकृत प्रवेश के मामले में न्यायिक हिरासत में थे।


विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट (SEM) ने दिल्ली पुलिस की याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें न्यायिक हिरासत को तीन दिन और बढ़ाने की मांग की गई थी। दोनों नेताओं को SEM के समक्ष पेश किया गया, जहां उनके जमानतदारों से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत किए गए। पहले की सुनवाई में जमानतदारों की पहचान में गड़बड़ी के कारण न्यायिक हिरासत बढ़ाई गई थी।


CJP नेताओं की जेल से रिहाई, दिल्ली कोर्ट ने दिया आदेश


सौरव दास और आशुतोष रांका को 13 अक्टूबर को हिरासत में लिया गया था। उन पर आरोप है कि उन्होंने जंतर-मंतर में प्रवेश के लिए बंद गेट को फांदकर अंदर गए। इससे पहले, जंतर-मंतर को विरोध-प्रदर्शन के लिए निर्धारित स्थलों की सूची से हटा दिया गया था। इसके बाद उन्हें पांच दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था, जिसे 19 अक्टूबर को दो दिन के लिए बढ़ा दिया गया था।


बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत के मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। अदालत ने दास और रांका को SEM के समक्ष होने वाली सुनवाई के परिणाम का इंतजार करने को कहा। यदि उनकी शिकायत बनी रहती है, तो वे अपीलीय अदालत का रुख कर सकते हैं। इस बीच, दिल्ली पुलिस ने इस मामले की जांच क्राइम ब्रांच को सौंप दी है।