बॉम्बे हाईकोर्ट ने इमरान खान को फटकार लगाई, प्रदर्शन में शामिल होने पर दी चेतावनी
कोर्ट की कड़ी टिप्पणी
बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को अभिनेता इमरान खान को कड़ी फटकार लगाई है। उन्होंने फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस (FRRO) द्वारा जारी नोटिस को चुनौती दी थी, जो पिछले महीने मुंबई में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रदर्शन में उनकी भागीदारी के कारण जारी किया गया था.
अंतरिम राहत और चेतावनी
कोर्ट ने FRRO के नोटिस पर अंतरिम रोक बढ़ाते हुए इमरान को 7 दिसंबर तक राहत प्रदान की है। साथ ही, उन्हें OCI कार्ड के नियमों के उल्लंघन के लिए चेतावनी दी गई है और मुंबई के प्रदर्शन में शामिल होने पर बिना शर्त माफी दाखिल करने का निर्देश दिया गया है.
हलफनामा और माफी की आवश्यकता
इमरान खान ने अदालत को बताया कि उनका प्रदर्शन के आयोजकों से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने हलफनामा दाखिल करने की पेशकश की, लेकिन कोर्ट ने कहा कि केवल हलफनामा पर्याप्त नहीं है, उन्हें बिना शर्त माफी देनी होगी.
प्रदर्शन में भागीदारी पर सवाल
कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि कोई भारतीय नागरिक विदेश में ऐसा करता, तो उसे तुरंत भारत भेज दिया जाता। कोर्ट ने इमरान से पूछा कि इतने वर्षों तक भारत में रहने के बाद उन्होंने पहले कभी किसी प्रदर्शन में भाग क्यों नहीं लिया.
OCI कार्डधारकों के अधिकार
बॉम्बे हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ओवरसीज सिटीजन इंडिया (OCI) कार्डधारक भारत में रहते हुए प्रदर्शनों में भाग नहीं ले सकते। कोर्ट ने कहा कि वे अमेरिका जाकर वहां प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन भारत में ऐसा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.
FRRO की स्थिति
एक रिपोर्ट के अनुसार, FRRO के सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट में कहा कि इमरान अमेरिकी नागरिक हैं और उन्हें भारत में प्रदर्शन में भाग लेने की अनुमति नहीं है. उन्होंने बताया कि OCI कार्डधारकों के अधिकार और सुविधाएं भारतीय नागरिकों से सीमित होती हैं.
इमरान खान की दलीलें
इमरान खान ने अपनी याचिका में कहा कि वह कई वर्षों से भारत में रह रहे हैं और उनका पेशेवर और पारिवारिक जीवन यहीं है। उन्होंने कोर्ट से कहा कि अमेरिका में बिताए दो साल छोड़कर, उनका घर भारत में है, और उनका बच्चा, परिवार और जड़ें सब यहीं हैं.
