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सुप्रीम कोर्ट से समय रैना को मिली राहत, सभी एफआईआर रद्द

स्टैंड-अप कॉमेडियन समय रैना को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है, जहां सभी एफआईआर रद्द कर दी गई हैं। यह निर्णय उन पर विकलांग व्यक्तियों के प्रति असंवेदनशील टिप्पणियों के आरोपों के बाद आया। इसके साथ ही, अन्य कॉमेडियनों को भी राहत मिली है। अदालत ने उन्हें विकलांग व्यक्तियों के उपचार के लिए धन जुटाने का निर्देश दिया था। जानें इस मामले की पूरी जानकारी और अदालत के निर्देशों के बारे में।
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समय रैना को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत

स्टैंड-अप कॉमेडियन समय रैना को सुप्रीम कोर्ट से महत्वपूर्ण राहत मिली है। विकलांग व्यक्तियों पर की गई टिप्पणियों के मामले में सभी एफआईआर को रद्द कर दिया गया है। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार, मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और वी मोहना की पीठ ने समय रैना और चार अन्य कॉमेडियन के खिलाफ दर्ज मामलों को समाप्त करने का आदेश दिया। इन पर 'इंडियाज गॉट लेटेंट' शो में विकलांग व्यक्तियों के प्रति असंवेदनशील टिप्पणियां करने का आरोप था, जिसके चलते कई स्थानों पर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी.


अन्य कॉमेडियनों को भी मिली राहत

सुप्रीम कोर्ट ने समय रैना के साथ विपुल गोयल, बलराज परमजीत सिंह घई, सोनाली ठक्कर उर्फ सोनाली आदित्य देसाई और निशांत जगदीश तंवर को भी राहत प्रदान की है। पिछले वर्ष, अदालत ने सभी को निर्देश दिया था कि वे हर महीने कम से कम दो कार्यक्रम आयोजित करें और इससे प्राप्त धन से विकलांग व्यक्तियों के उपचार के लिए एक कोष स्थापित करें.


अदालत के निर्देश

अदालत ने विकलांग व्यक्तियों को कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने का भी आदेश दिया था। 'क्योर एसएमए इंडिया फाउंडेशन' ने समय रैना पर आरोप लगाया था कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी के महंगे इलाज का मजाक उड़ाया.