FSSAI का नया निर्देश: खाद्य पैकेजिंग में धातु की सामग्री का उपयोग बंद करें
खाद्य सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण कदम
भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। प्राधिकरण ने सभी खाद्य कारोबारियों को निर्देश दिया है कि वे खाद्य पदार्थों और उनके पैकेटों को बंद करने के लिए धातु की पिन, स्टेपल या तारों का उपयोग तुरंत बंद करें। FSSAI का कहना है कि ऐसी सामग्री गलती से भोजन में पहुंच सकती है, जिससे उपभोक्ताओं को गंभीर चोट लगने या स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।
उपभोक्ताओं के लिए खतरा
FSSAI के अनुसार, कई मामलों में केक, मिठाई के डिब्बों, स्नैक्स पैकेटों और टेकअवे भोजन की पैकेजिंग में धातु की पिन या तारों का उपयोग किया गया है। कुछ घटनाओं में यह सामग्री सीधे खाद्य पदार्थों के साथ भी पाई गई। खाद्य सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि ये छोटी धातु की वस्तुएं आसानी से नजर से बच सकती हैं और उपभोक्ता अनजाने में इन्हें निगल सकते हैं। इसी कारण से नियामक संस्था ने इस मुद्दे को गंभीर खाद्य सुरक्षा जोखिम माना है और त्वरित कार्रवाई का निर्णय लिया है।
उपभोक्ताओं की सुरक्षा प्राथमिकता
खाद्य नियामक ने स्पष्ट किया है कि उपभोक्ताओं की सुरक्षा किसी भी खाद्य व्यवसाय की पहली जिम्मेदारी है। यदि कोई व्यक्ति भोजन के साथ धातु की पिन या तार निगल लेता है तो इससे मुंह, गले या पाचन तंत्र में चोट लग सकती है। कुछ मामलों में स्थिति गंभीर भी हो सकती है। इसी खतरे को देखते हुए FSSAI ने सभी खाद्य कारोबारियों से सुरक्षित और वैकल्पिक पैकेजिंग तरीकों को अपनाने की अपील की है। संस्था का कहना है कि छोटी सी लापरवाही भी बड़े स्वास्थ्य संकट का कारण बन सकती है।
खाद्य कारोबारियों के लिए निर्देश
FSSAI has directed FBOs to immediately discontinue the use of metallic pins/wires or any other such material for sealing, fastening, securing or packaging any food item, food parcel, takeaway meal, or any other food item or package failing which appropriate action shall be taken. pic.twitter.com/kSxaUBNGs3
— FSSAI (@fssaiindia) June 12, 2026
FSSAI ने अपने परामर्श में कहा है कि अब किसी भी खाद्य वस्तु, टेकअवे भोजन, बेकरी उत्पाद, केक बॉक्स, मिठाई के डिब्बे या अन्य खाद्य पैकेज को बंद करने और सुरक्षित रखने के लिए धातु की पिन या तारों का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। यह निर्देश देशभर के सभी खाद्य व्यवसाय संचालकों पर लागू होगा। नियामक ने यह भी संकेत दिया है कि नियमों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इससे स्पष्ट है कि सरकार इस मामले को केवल सलाह के रूप में नहीं बल्कि सुरक्षा मानकों के हिस्से के रूप में देख रही है।
सुरक्षित भोजन की दिशा में कदम
विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्णय खाद्य सुरक्षा को और मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है। पिछले कुछ वर्षों में उपभोक्ताओं के बीच सुरक्षित और स्वच्छ भोजन को लेकर जागरूकता बढ़ी है। ऐसे में पैकेजिंग के छोटे-छोटे पहलुओं पर भी ध्यान देना जरूरी हो गया है। FSSAI का यह निर्देश खाद्य उद्योग को अधिक जिम्मेदार बनाने के साथ-साथ उपभोक्ताओं का भरोसा भी मजबूत करेगा। उम्मीद की जा रही है कि इस कदम से भोजन से जुड़ी दुर्घटनाओं का जोखिम कम होगा और लोगों को अधिक सुरक्षित खाद्य उत्पाद उपलब्ध हो सकेंगे।
