iPhone के फटने से घायल उपभोक्ता को Apple से मुआवजा मिला
अलीगढ़ में उपभोक्ता आयोग का कड़ा फैसला
अलीगढ़: एक उपभोक्ता के जेब में रखे आईफोन के अचानक फटने से गंभीर चोट लगने के मामले में, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने एप्पल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। आयोग ने पीड़ित को नया फोन देने या 29,500 रुपये की राशि 10 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ लौटाने का आदेश दिया है। इसके अलावा, इलाज में खर्च हुए 36,139 रुपये और 5,000 रुपये वाद व्यय का भुगतान भी कंपनी को करना होगा। इस आदेश का पालन 45 दिनों के भीतर करना अनिवार्य है।
फोन के फटने से शादी के फोटो-वीडियो का नुकसान
फोन में ब्लास्ट की घटना
प्रेमराज सिंह नामक उपभोक्ता ने अधिवक्ता चौधरी इफराहीम हुसैन के माध्यम से उपभोक्ता फोरम में याचिका दायर की थी। उन्होंने बताया कि उन्होंने 14 अगस्त 2020 को यह आईफोन खरीदा था। जुलाई 2023 से फोन असामान्य रूप से गर्म होने लगा था, जिसकी शिकायत कंपनी और सर्विस सेंटर से की गई, लेकिन कोई समाधान नहीं मिला। 12 अगस्त 2023 को फोन अचानक उनकी जेब में फट गया, जिससे उनका हाथ और अंगूठा गंभीर रूप से झुलस गए। इस घटना में उनके विवाह समारोह के अनमोल फोटो और वीडियो भी नष्ट हो गए।
कानूनी कार्रवाई के बाद आयोग में मामला
कानूनी नोटिस का कोई असर नहीं
इस घटना के बाद, प्रेमराज ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और एप्पल को कानूनी नोटिस भेजकर मुआवजे की मांग की, लेकिन कंपनी ने कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं दी। इसके बाद, अधिवक्ता ने आयोग के समक्ष तकनीकी खराबी, चोटों के मेडिकल दस्तावेज और इलाज के खर्च के सभी बिल प्रस्तुत किए।
उत्पाद को दोषपूर्ण मानते हुए आयोग का निर्णय
आयोग का अंतिम आदेश
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने सभी दस्तावेजों और दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार करते हुए आईफोन को तकनीकी रूप से दोषपूर्ण पाया। आयोग ने 1 अक्टूबर 2026 को अंतिम आदेश पारित करते हुए उपभोक्ता के पक्ष में फैसला सुनाया। इस फैसले के तहत कंपनी को नया फोन या 29,500 रुपये 10 प्रतिशत ब्याज सहित, चिकित्सा खर्च और कानूनी खर्च चुकाने की जिम्मेदारी दी गई है। पीड़ित के अधिवक्ता ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि कानून उपभोक्ताओं को दोषपूर्ण उत्पादों से होने वाले नुकसान के लिए न्याय और मुआवजे का अधिकार देता है।
